राज्य सभा RAJYA SABHA
अतारांकित प्रश्न संख्या 848 UNSTARRED QUESTION N0-848
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है? (c) if so, the details thereof, State-wise?
Year |
No. of |
Total (Rs. Lakh) |
Average |
2018-19 |
12,55,34,656 |
12,56,82,961.82 |
1,00,118.14 |
2019-20 |
13,58,96,652 |
13,92,72,939.07 |
1,02,484.45 |
2020-21 (till Dec 2020) Provisional |
10,21,50,482 |
10,48,76,410.85 |
1,02,668.54 |
- किसानों को 7% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल करण संबंधी ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा किया जाता है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, इससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4% हो जाती है।
- With a view to ensure availability of agriculture credit at a reduced interest rate of 7% p.a. to the farmers, the Government of India in the Department of Agriculture Cooperation and Farmers’ Welfare (DAC&FW) implements an interest subvention scheme for short term crop loans up to Rs. 3.00 lakh. The scheme provides interest subvention of 2% per annum to Banks on use of their own resources. Besides, additional 3% incentive is given to the farmers forprompt repayment of the loan, thereby reducing the effective rate of interest to 4%.
- उपर्युक्त ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों को पुनर्सरचित राशि पर पहले वर्ष के लिए फसल ऋण पर ब्याज सहायता (2%) उपलब्ध होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, ऐसे पुनर्सरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से ब्याज की सामान्य दर लगाई जाती है।
- In order to provide relief under the aforesaid interest subvention scheme to farmersaffected by natural calamities, the interest subvention (2%) on crop loan continues to be available to banks for the first year on the restructured amount. Such restructured loans may, however, attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid down by the Reserve Bank of India (RBI).
- गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से डीएसीएंडएफडब्ल्यू, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुनर्सरचित ऋण राशि पर बैंकों को पहले तीन वर्ष/समस्त अवधि (अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन) के लिए 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी तथा ऐसे सभी मामलों में प्रभावित किसानों को 3% प्रति वर्ष का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा
- In order to provide relief to the farmers affected due to severe natural calamities, the Government in DAC&FW has decided that interest subvention of 2% per annum will be made available to banks for first three years/entire period (subject to a maximum of five years) on the restructured loan amount, and in all such cases the benefit of prompt repayment incentive at 3% per annum shall also be provided to the affected farmers.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा फसल ऋण तथा सावधि ऋण की पुनर्सरचना/पुनर्निर्धारण, नए ऋण प्रदान करना, प्रतिभूति एवं मार्जिन मानदंडों में छूट, अधिस्थगन, इत्यादि शामिल है। ये दिशानिर्देश इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि जिला प्राधिकारी द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते ही ये बिना किसी रुकावट के उसी समय से स्वतः लागू हो जाते हैं, इस प्रकार बहुमूल्य समय की बचत होती है। बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप 50% से कम करके 33% फसल हानि कर दिया गया है। बैंकों को पुनर्सरचित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न देने का परामर्श भी दिया गया है।
- Reserve Bank of India (RBI) has issued directions for Relief Measures to be provided by respective lending institutions in areas affected by natural calamities which, inter alia, include restructuring/rescheduling of existing crop loans and term loans, extending fresh loans, relaxed security and margin norms, moratorium, etc. These directions have been so designed that the moment calamity is declared by the concerned District Authorities, they are automatically set in motion without any intervention, thus saving precious time. The benchmark for initiating relief measures by banks has been reduced from 50% to 33% crop loss in line with the National Disaster Management Framework. Banks have been advised not to insist for additional collateral security for restructured loans.
- आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, वैसे दबावग्रस्त किसान, जो गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी हों, को दिया जाने वाला ऋण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के अंतर्गत कृषि ऋण की एक पात्र श्रेणी है।
- Loan to distressed farmers indebted to non-institutional lenders is an eligible category of farm credit under the Priority Sector Lending (PSL) as per directions issued by RBI.
- औपचारिक क्रण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों की कवरेज को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने संपार्चिक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 1.6 लाख रु. करने का निर्णय लिया है।
- To enhance coverage of small and marginal farmers in the formal credit system, RBI has decided to raise the limit for collateral-free agriculture loans from Rs. 1 lakh to Rs. 1.6 lakh.
- कोविड-19 महामारी के कारण किसानों को हो रही कठिनाईयों को कम करने हेतु सरकार/आरबीआई ने निम्नलिखित विनियामकीय उपाय किए हैं ताकि उधार सेवाओं पर राहत प्रदान कर तथा कार्यशील पूंजी तक बेहतर पहुंच के माध्यम से कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम किया जा सके:
- In order to mitigate the hardship faced by the farmers due to the Covid-19 pandemic, the Government/RBI have taken the following regulatory policy measures to ease the financial stress caused by COVID 19 disruptions by providing relief on debt servicing and improving access to working capital:
State Wise Ground Level Credit to Agriculture |
|||||||
Sr. No. |
State/UT |
No of Accounts in absolute and amount in Rs. lakh |
|||||
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 (Upto December 2020) |
|||||
Provisional Data |
|||||||
No. of A/cs |
Amt |
No. of A/cs |
Amt |
No. of A/cs |
Amt |
||
1 |
DELHI |
26351 |
2433071.79 |
53809 |
2163250.3 1 |
38858 |
903418.59 |
2 |
HARYANA |
3262568 |
6334913.86 |
3583260 |
6429491.00 |
2 166414 |
3836351.63 |
3 |
HIMACHAL PRADESH |
722258 |
686983.70 |
679570 |
777082.05 |
526983 |
493166.23 |
4 |
JAMMU and KASHMIR |
953483 |
1311782.76 |
912056 |
1340154.63 |
961428 |
1101647.40 |
5 |
PUNJAB |
34778 13 |
7745645.35 |
376466 1 |
8044804.52 |
2569995 |
4806 105.53 |
6 |
RAJASTHAN |
7961 176 |
8308093.83 |
8688625 |
9505060.92 |
7321549 |
7062972.5 1 |
7 |
CHANDIGARH UT |
36843 |
199244.67 |
46320 |
134639.97 |
22944 |
69549.02 |
Northern Region |
16440492 |
27019735.96 |
17728301 |
28394483.40 |
13608171 |
18273210.91 |
|
8 |
ARUNACHAL PRADESH |
5460 |
5581.92 |
5810 |
11080.95 |
60982 |
23567.46 |
9 |
ASSAM |
973256 |
724617.66 |
1123424 |
77 1290.68 |
1278226 |
902744.07 |
10 |
MANlPUR |
22171 |
24842.31 |
24139 |
31175.06 |
20685 |
20689.73 |
1 1 |
MEGHALAYA |
30786 |
19923.3 1 |
35 170 |
2054 1.28 |
22076 |
13046.00 |
12 |
MTZORAM |
11063 |
36277.17 |
15369 |
16636.03 |
16184 |
19987.97 |
13 |
NAGALAND |
38451 |
20922.78 |
36439 |
27756.76 |
31459 |
18015.59 |
14 |
SIKKIM |
13206 |
15993.01 |
14441 |
17418.14 |
25736 |
21879.64 |
15 |
TRIPURA |
397479 |
269086.66 |
372500 |
285037.66 |
462497 |
302004.69 |
Nor th Eastern Region |
1491872 |
1117244.82 |
1627292 |
1180936.56 |
1917845 |
1321935.15 |
|
16 |
A and N ISLAND |
10594 |
12996.44 |
1 1762 |
14861.69 |
86281 |
57696.72 |
17 |
8J HAK |
4983842 |
3582769.44 |
5835225 |
4083420. 11 |
3614649 |
24492 10.17 |
18 |
JHARKI-IAND |
902975 |
409165.82 |
1149058 |
543716.81 |
852383 |
415811.19 |
19 |
ODISHA |
5918111 |
274 1601.92 |
5929064 |
3039844.39 |
3276595 |
1783159.43 |
20 |
WEST BENGAL |
6129077 |
4632637.04 |
6932182 |
5484942.10 |
6359257 |
433285 1.55 |
Eastern Region |
17944599 |
11379170.66 |
19857291 |
13166785.10 |
14189165 |
9038729.06 |
|
21 |
CHHATTISGARH |
1811253 |
1039093.70 |
2246629 |
1512472.46 |
1939994 |
1429893.96 |
22 |
M ADHYA PRADESH |
8043953 |
6147433.05 |
7764195 |
6249658.97 |
6160872 |
5774793.20 |
?—“> |
UTTARAKHAND |
727134 |
1033582.16 |
643926 |
1050480.53 |
505715 |
711939.92 |
24 |
UTTAR PRADESH |
10402708 |
8906035.86 |
1 1595448 |
10888842.47 |
7330785 |
7122058.89 |
Central Region |
20985048 |
17126144.77 |
22250198 |
19701454.43 |
15937366 |
15038685.97 |
|
25 |
GOA |
62007 |
131960.62 |
63072 |
99323.15 |
62743 |
115608.14 |
26 |
GUJARAT |
3958439 |
66111 17.18 |
4280027 |
7322867.4 1 |
3572040 |
6530576.10 |
27 |
MAHARASHTRA |
6342246 |
8356953.77 |
6061064 |
8184971.31 |
6772113 |
6885107.53 |
28 |
D and N HAVELI UT |
1579 |
7065.06 |
1744 |
11159.55 |
6190 |
52395.71 |
29 |
DAMAN and DIV UT |
1137 |
4385.52 |
1289 |
2304. 18 |
60950 |
64074.54 |
Western Region |
10365408 |
15111482.15 |
10407196 |
15620625.60 |
10474036 |
13647762.02 |
|
30 |
ANDHRA PRADESH |
12424494 |
12278 160.01 |
13430270 |
13677842.93 |
10742578 |
1 1939309.65 |
31 |
TELANGANA |
4898883 |
57543 17.95 |
5573146 |
6338277.09 |
4358484 |
4706785.96 |
32 |
KARNATAKA |
8810570 |
734 1871.36 |
10523721 |
8837982.44 |
8028039 |
7679617.20 |
33 |
KERA |
8764853 |
9245673.76 |
9546934 |
9742011.52 |
6412537 |
6623122.69 |
34 |
PUDUCHERRY |
387222 |
286646.23 |
407256 |
337281.98 |
330057 |
354914.05 |
35 |
TAMILNADU |
23020781 |
1902222 1 .83 |
2454433 1 |
22274756.65 |
15969562 |
16013577. 15 |
36 |
LAKSHADWEEP UT |
434 |
292.32 |
716 |
501.37 |
182642 |
23876 1.04 |
Southern Region |
58307237 |
53929183.46 |
64026374 |
61208653.98 |
46023899 |
47556087.74 |
|
Grand Total: |
125534656 |
125682961.82 |
135896652 |
139272939.07 |
102150482 |
104876410.85 |