ड्रिविंग लाईसेन केस बनवायें HOW TO APPLY Driving Licence ONLINE 2021

ड्रिविंग लाईसेन केस बनवायें HOW TO APPLY Driving Licence ONLINE 2021

Driving Licence ONLINE
यदि आप 2021 में Driving Licene Kaise Banwaye यह जानना चाहते हैं ,आपके लिए उपयुक्त समय है क्योंकि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाने लगा है। ड्राइविंग लाइसेंस केवल वही व्यक्ति बनवा सकता है ,जो गाड़ी चलाना जानता हो, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होती है, तथा अपने राज्य के नजदीकी आरटीओ पर जाकर टेस्ट देना होता है।

यदि आप ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ,आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 10 दिनों के भीतर दे दिया जाता है। यह लाइसेंस लगभग 6 महीने के लिए Valid है। 6 महीने बाद से लाइट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाकर गाड़ी चलाने का टेस्ट देना होता है। यदि आप गाड़ी चलाने में खो जाते हैं। तो आपको लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बाय पोस्ट भेज दिया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दस्तावेज और पात्रता या मापदंड ?

Online Driving Licene बनाने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और आप को निर्धारित समय सीमा पर जाकर अपने दस्तावेज व टेस्ट देना होता है।

  • आवेदन करता भारत का निवासी होना चाहिए।
  • आयु प्रमाण पत्र ( जन्म प्रमाण पत्र ,10वीं कक्षा की मार्कशीट ,वोटर आईडी कार्ड )
  • पता प्रमाण पत्र ( राशन कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड ,बिजली बिल ,आधार कार्ड ,पानी का बिल ,पैन कार्ड )
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • ईमेल आईडी।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार ?

वाहन के अकॉर्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस के विभिन्न प्रकार होते हैं –

  • लर्निंग लाइसेंस।
  • स्थाई लाइसेंस।
  • अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस।
  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस।
  • लाइट मोटर वाहन लाइसेंस।
  • उच्च मोटर वाहन लाइसेंस।

इन सभी ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल ,कार ,ट्रक आदि वाहनों की क्षमता पर डिपेंड करते हैं !

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं ?

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • सबसे पहले अपने राज्य का नाम सुने।
  • अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन पर क्लिक करें।
  • अब आप एक नए पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।
  • जहां पर कुछ जानकारी मौजूद होगी।
  • यह जानकारी पढ़कर जारी रखें पर क्लिक करें।
  • आपको लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
  • अब आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज को संग कर दें।
  • अब आप अपने निर्धारित समय सीमा निकालकर नियुक्ति के लिए समय चुने।
  • अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस फीस जमा करनी होगी।
  • फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।

ऐसे आप घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस कैसे चेक करें ?

  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी की वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर जाना होगा।
  • राज्य सुने।
  • ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें।
  • अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • Submit पर क्लिक कर दें।
  • ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस की स्थिति आपके सामने मौजूद होगी।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें ?

  • इस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा।
  • वहां से एप्लीकेशन फॉर्म LL.D ले।
  • फॉर्म में आवश्यक जानकारी भर दें।
  • अपने मूल लाइसेंस की एक कॉपी add कर दें , या अपनी DL की सत्यापित फोटो लगा दे।
  • आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपको आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
  • 10 से 5 दिन के भीतर आपके रजिस्टर्ड ऐड्रेस पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया ?

  • सबसे पहले आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। 
  • अब आपको डीएल रिनुअल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा।
  • फॉर्म में नाम, पिता का नाम ,टाइम लाइसेंस नंबर ,पता ,फोन नंबर आदि आवश्यक जानकारी भरने होगी।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म में संलग्न करना होगा।
  • अब आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • यह फॉर्म आपको आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर 10 से 15 दिनों के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता ,मोबाइल नंबर आदि कैसे बदले ?

  • परिवहन मंत्रालय की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं ,अपने राज्य का चुनाव करें।
  • लेफ्ट साइड में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ जाएगा।
  • अब आपको सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस।
  • रिन्यूअल या डुप्लीकेट या अदर पर क्लिक करना होगा।
  • ड्राइविंग लाइसेंस करेक्शन फॉर्म भरे।
  • दस्तावेज अपलोड करें।
  • जो भी आप करे कराना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग दस्तावेज सलंग कर दें।
  • अपने फोन को फाइनल सबमिट कर दें।

 Source: https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do

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