Bihar Viklang Pension Yojana 2020-21 बिहार विकलांग पेंशन योजना
आप लोगों को ये जानकर ख़ुशी होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक योजना शुरू की हैं। इस योजन का नाम विकलांग पेंशन योजना (Disability-Handicapped Pension Scheme) हैं।
इस योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) के नाम से भी जाना जाता हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार विकलांग व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार विकलांग व्यक्तियों को कई प्रकार के लाभ और सुविधाएँ प्रदान करेगी। जिससे विकलांग लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। जैसा कि आप लोग जानते ही हो विकलांग व्यक्ति दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। और दूसरे लोग उनको खुद पर बोझ समझते हैं। इन सब चीजों देखते हुए बिहार सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना को शुरू किया हैं। जिससे ये लोग दूसरे लोगों पर निर्भर न रहे और खुद आत्मनिर्भर बन सके।
इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें।
- विकलांग पेंशन योजना बिहार के लाभ
- बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता
- विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- Bihar Viklang Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- Disability-Handicapped Pension Scheme Application Form
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विकलांग पेंशन योजना बिहार के लाभ
Viklang Pension Yojana Bihar से विकलांग लोगों को बहुत से लाभ प्राप्त होगें। जो हैं
- इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति राज्य के किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क में बस या ट्रैन सेवा का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार प्राप्त होगा।
- बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से प्रतिमाह दैनिक खर्चे के लिए 300 रूपये की वित्तीय सहायता (300 Rupees Financial Aid) प्रदान की जाएगी।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता
Eligibility for Viklang Pension Yojana Bihar – इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को Handicapped Pension Scheme के योग्य होना अनिवार्य हैं। उसके लिए कुछ शर्तें इस प्रकार से हैं:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- व्यक्ति शारीरिक रूप से कम से कम 40% तक विकलांग होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- इस योजना के लाभ लेने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं हैं।
- आवेदनकर्ता की मासिक आय 1000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Documents Required for Viklang Pension Yojana Bihar – बिहार राज्य में विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Copy of Bank Passbook)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
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Bihar Viklang Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
Note – कृपया ध्यान दें!!! बिहार राज्य में ई-सेवा पोर्टल में विकलांग पेंशन वाला भाग अभी कुछ समय के लिए नहीं चल रहा है। ई-सर्विस विभाग ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर रहा है। तब तक आप नीचे दिए हुए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड करें तथा उसे भर कर नजदीकी संभागीय अधिकारी (तहसील कार्यालय / पंचायत ऑफिस / जिला पंचायत कार्यालय) में सभी दस्तावेजों के साथ जमा करवाएं।
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिये यहां पर क्लिक करें आवेदन फॉर्म
- बिहार राज्य में विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बिहार राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ई- सेवाओं का होम पेज (E-Services Home Page) खुल जायेगा। उस पेज पर आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् आपको विकलांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म पर पूछे गए सारे विवरण को ध्यान पूर्वक भरें और आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
कृपया ध्यान दे! इस Divyang Pension Scheme Application Form को भरते समय आप से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती पाए जाने पर आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने के बाद उसकी एक बार अच्छे से जाँच कर ले। आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद उस सबमिट करे। उसके बाद आपको एक Registration Slip प्राप्त होगी। इस स्लिप को संभाल कर रखे। क्योंकि भविष्य में आप इस स्लिप के माध्यम से आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हो।