परियोजना पूर्ण होने की अवधि 24 माह
रेरा पंजीकरण संख्या
अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (अमर शहीद पथ) लखनऊ में सामान्य पंजीकरण के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
१०४, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आवास विकास सुनियोजित विकास
प्रमुख आकर्षण
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अमर शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड पर स्थित अवध विहार योजना, लखनऊ एक नवीनतम आवासीय परियोजना वर्ष 2013 से संचालित है। सम्पूर्ण योजना का क्षेत्रफल 1035.37 एकड़ है परियोजना में 42 एन्क्लेव (मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, गंगोत्री, नंदिनी आदि) निर्मित हैं, जिसमें आवंटीगण अध्यासित भी हैं। योजना के प्रमुख आकर्षण निम्नवत हैं :-
- आकर्षक लैण्ड स्केप, पाक एवं हरीतिमा युक्त वातावरण।
- योजना में भारतीय परम्परा का सांस्कृतिक धरोहर अवध शिल्प ग्राम।
- चोधरी चरण सिंह, इन्टरनेशनल एयरपोट, 14 किलोमीटर दूरी पर।
- एस.जी.पी.जी.आई. 08 किलोमीटर दूरी पर।
- मेदान्ता मेडी सिटी 02 किलोमीटर दूरी पर।
- सुपर स्पेश्लिटी कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, सीजी सिटी 05 किलोमीटर दूरी पर।
- इस्कान मंदिर 04 किलोमीटर एवं लुलु मॉल, 03 किलोमीटर दूरी पर।
- भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम 8 किलोमीटर दूरी पर।
- अवधविहार टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, बड़े चौराहे, रेलवे ओवरब्रिज के द्वारा सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, वृन्दावन योजना, गोमती नगर विस्तार योजना आदि से सीधे कनेक्टिविटी।
उ.प्र. आवास एवँ विकास परिषद
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया |
उद्देश्य
- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र /राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेकक््नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना |
परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्का तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है| इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित कराना |
परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जायेगा।
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अवध विहार योजना, लखनऊ सेक्टर-7 सी
भूखण्डों का विवरण
- आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 02 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का 45 दिन में भुगतान करने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
- बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कूल मूल्य का 60 दिन में भुगतान करने पर अनुमन्य छूट 5 प्रतिशत की इस योजना में लागू नहीं होगी।
किश्तों में भुगतान विकल्प देने हेतु
भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भूखण्ड के मूल्य में 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क को जोड़कर 50 प्रतिशत धनराशि एक माह में पंजीकरण धनराशि सहित एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि 24 मासिक किश्तें+दिनांक 01.04.2020 को प्रमावी MCLR+1% ब्याज सहित | किश्तों का भुगतान आवंटन के तुरन्त बाद प्रभावी हो जायेगा |
नोट
- तालिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होने की दशा में तदानुसार धनराशि देय होगी।
- भूखण्डों की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. (कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग / ग्रीन वेल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी | यदि किसी भूखण्ड की प्रास्थिति में कार्नर, पार्क फेसिंग / ग्रीन बेल्ट तीनों सुविधाएं अनुमन्य हो रही हैं तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक होगा | उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के कूल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क देय होगा।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरांत राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा।
- न्यायालय क॑ आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा | कोई विवाद मान्य न होगा।
- हक का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद / शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- भूखण्ड का कब्जा परिषद आवंटन तिथि के 24 माह में प्रदान करेगा। विलम्ब की दशा में आवेदक की सहमति पर जमा धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 की एस.बी.आई. की प्रभावी ब्याज दर |॥/८0.२+1% के अनुसार 7.9 प्रतिशत +1 प्रतिशत की दर से ब्याज उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्ट न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया सम हि जाए तथा “Force Majure” की स्थिति में यह भुगतान देय नहीं होगा | इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
1. भुगतान का तरीका
- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का 30 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के मूल्य पर 2 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का 45 दिन में भुगतान करने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
- आवंटन पत्र निर्गमन की तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाईन जमा की जा सकेगी।
- प्रदेशन / आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि / पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज / अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।
- पंजीकरण आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर 50 प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 24 मासिक किश्तों में दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी ब्याज दर MCLR+1% अर्थात 7.95% +1% की दर के अनुसार देय होगी।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी ब्याज दर MCLR+1% अर्थात 7.95% +1% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा | परिषद द्वारा बकाये की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जाए।
- 1.8 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / RTGS/NEFT एवं आनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक “उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद” / “णग?«५?” के नाम जो लखनऊ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये | उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में पंजीकरण संख्या / चालान संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।
- नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
2. आवंटन नियम
- आरक्षण की सुविधा शासन / परिषद नियमानुसार देय होगी।
- प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी डा द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायगी | उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वरा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- लाट़्री ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट www.rpav.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि /कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से » व्यक्तिगत अथवा ई-मेल [email protected] से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबंध से कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में लाटरी डरा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- सम्पत्ति क॑ विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-प्रथक सूची तैयार की जायेगी।
- सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- लाटरी की नियत तिथि, स्थान समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- लाटरी क॑ सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा क॑ पश्चात परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक » व्यक्तिगत / ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम और प्राविधानों विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे तथा उसको नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन कराना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- आवंटित भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्ताव ऑनलाईन वेबसाईट www.upobpas.in पर आवेदन उपविधि 2008 यथा संशोधित 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
- जिस प्रयोजन एवं उददेश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी
- आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
- प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है, तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड़ा की कार्यवाही की जायेगी।
- भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।
- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा ।
- आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ. प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है ।
आवेदन आनलाइन किये जायेंगे
- आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepate) के लिंक “Online Registration for Plot” पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक “Plot, Avadh Vihar Yojana, Sultanpur Road Lucknow” पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / भूखण्ड की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढकर ‘Apply’ लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। कंवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों क॑ अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।
- अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण / आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।
- प्राकतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
- आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये | अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे ।
5. आरक्षण.
क्र0 सं0 |
श्रेणी
|
आरक्षण प्रतिशत
|
अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी |
1. |
अनुसूचित जाति |
21 |
उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगगत उल्लिखित |
2. |
अनुसूचित जनजाति |
2 |
|
3. |
अन्य पिछडा वर्ग |
27 |
|
4. |
मा0 विधायक /सांसद /स्वतंत्रता संग्राम सेनानी |
5 |
(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र क॑ साथ जिलाधिकारी / अधिकृत |
5. |
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की |
5 |
पंजीकरण आवेदन पत्र क॑ साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र |
6. |
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण जल संस्थान, |
2 |
पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का |
7. |
वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम |
10 |
हाईस्कूल प्रमाण-पत्र /सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेन्शन पेपर |
8. |
समाज के दिव्यांग व्यक्ति |
३ |
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित |
नोट:- उपरोक्त मे से कमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा | कमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/ परिषदादेशो के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा |
हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।
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श्रेणी
- कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा | यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी । त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा
असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी।
- लाट्री ड्रा के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
भूखण्ड का भौतिक कब्जा
- मांग पत्र निर्गगनन की तिथि से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी उक्त के उपरांत सम्पत्त्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।
- बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादन के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।
- आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन / सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- प्रदेशन-पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर, विलम्ब अवधि हेतु, रख-रखाव शुल्क रु. 50.00 प्रतिदिन की दर से देय होगा।
तथ्यों को छिपाना
- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त
- योजना आवासीय है। अत: भूखण्ड का प्रयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा। उल्लंघन किए जाने पर विक्रय-विलेख एवं आवंटन / पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिवन््ध यह होगा कि ऐसा आवेदक उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्ते पूरी करता हो।
- इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा ।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन््हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा | किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त (म.) में निहित होगा।
आवेदन पत्र भरने के लिए कोड को सूची
(आरक्षण कोड)
आरक्षण कोड |
कोड संख्या
|
अनुसूचित जाति |
01 |
अनुसूचित जन जाति |
02 |
अन्य पिछउा वर्ग |
03 |
अनारक्षित |
04 |
हाजिेन्टल आरक्षण कोड |
|
मा0 विधायक /सांसद /स्वतंत्रता संग्राम सेनानी |
F |
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की |
G |
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण जल संस्थान, |
B |
समाज के दिव्यांग व्यक्ति |
D |
व़द्धजन, नागरिक |
O |
क्रमांक |
बैंक का नाम एवं पता |
सम्बन्धित अधिकारी |
दूरभाष संख्या |
1. |
इण्डसइंड बैंक, 25 अशोक मार्ग, लखनऊ |
श्री सरफराज आलम |
9670734777 0522-2672315 |
- इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है |
- आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति » पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी |
- भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूखण्ड से है |
- सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड से है |
- इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करने से है | चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी | इसी प्रकार पंजीकरण चरण-पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है |
- इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रकिया से है, जिसके अर्न्तगत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है|
- उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, से है।
- (1) जो उत्त्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
- सेवारतध् सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है |
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशारन्तगत आने वाली जातियों से है |
- शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / दिव्यांग व्यक्ति से है |
- परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारीध्कर्मचारी से है जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी हो |
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है |
- ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों |
- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है |
- दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस.बी.आई. की MCLR जोकि 7.95–1% से ब्याज की गणना की जायेगी |
- Marginal cost of funds based lending rate is is simple works. Fixed the interest rate on floating rate Loans.
- पंजीकरण आवेदन शुल्क रु. 1000 / – (रुपये एक हजार) जी.एस.टी. सहित आनलाइन जमा करना होगा।
- आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक “Online Registration For Plot” पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक “Plot, Avadh Vihar Yojan, Sultanpur Road Lucknow” पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / भूखण्ड की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढकर ‘Apply Online’ लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित भूखण्ड आदि विवरण आन-लाईन अपलोड /फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रकिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा ‘Submit’ बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- ‘Submit’ करने के उपरान्त आवेदक द्वारा ‘Confirm’ करने की दशा में उसे अपने आन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0 / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक ‘Print’ पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step -1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी :-
- Visit website www.upavp.in & click on link “Online Registration of Plots”
- Click on link “Registration Fee Payment” of concerning scheme’s webpage.
- Select payment category as Registration and provide Registration ID, then click on ‘Submit’ button.
- Provide the required necessary details & click “Submit”
- After clicking on ‘Confirm’ button …………………………………..Bank MOPS will available.
- Applicant can choose anyone option for making payment.