Unlock 3.0 की गाइडलाइंस 11 प्वाइंट्स में जानें, 1 अगस्त से लागू होंगे ये नए नियम Know the guidelines of Unlock 3.0 in 11 points, these new rules will be applicable from August 1
सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
Unlock 3.0 Guidelines: सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जिनमें कन्टेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी.
जानें क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा बंद (What Will Remain Closed and What Will Open)
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1. कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक जारी करेगा.
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
3. अब तक रात में कर्फ्यू लगा था, जो हटा दिया है. यानी रात्रिकालीन पाबंदी नहीं रहेंगी.
4. ‘अनलॉक 3’ के दिशानिर्देश एक अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा.
5. इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागार नहीं खुलेंगे.
6. इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रम भी 31 अगस्त तक पूरी तरह से बैन रहेंगे.
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7. कन्टेनमेंट ज़ोन जो जो चीज़ें अभी खुली हैं, वही स्थिति रहेगी. यानी गतिविधियां जारी रहेंगी.
8. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी. कार्यक्रम में मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी होगा.
9. वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी. अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी.
10. अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
11. विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा.