बिहार मे फेस मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति को देना होगा जुर्माना। People not wearing face masks in Bihar will have to pay fine.

बिहार मे फेस मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति को देना होगा जुर्माना। People not wearing face masks in Bihar will have to pay fine.
बिहार मे फेस मास्क नहीं
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सं. सं. 11/महा. (विबिध )49/2020 – 490(11)
अधिसूचना संख्या –  49 /(11)
दिनांक- 03/07/2020 
अधिसूचना
महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-208 (11), दिनांक–17.03.2020 द्वारा “बिहार महामारी कोविड-49 विनियमावली, 2020” जारी किया गया है।
[post_ads]
उक्त विनियमावली, 2020 के विनियम 19 में विनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय बनाया गया है। अब बिहार सरकार ने शास्ति खंड को स्पष्ट और सरलीकृत करने और इसे शमनीय बनाने की आवश्यकता महसूस की है और इसलिए, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार महामारी, कोविड-19 विनियमावली, 2020 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियमों को जोड़ती है।
  • यह विनियमावली “बिहार महामारी, कोविड-49 (संशोधन) विनियमावली” कहलाएगी।
  • यह अन्तःस्थापित की जाएगी और अन्तःस्थापित की गयी समझी जाएगी और तुरत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
  • विनियम 19, विनियम 19(क) को अन्तःस्थापित कर संशोधित की जा सकेगी।
विनियम 19(क)
एतद्‌ द्वारा राज्य सरकार उक्त विनियमावली, 2020 के विनियम 49 (शास्ति) के अधीन यथा उपबंधित बिहार महामारी, कोविड-49 विनियमावली, 2020 के किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराधों के शमन के लिए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट कार्यों को रोकने वाले आदेश अथवा विनियम के उल्लंघन पर उक्त अनुसूची के स्तंम 3 में विनिर्दिष्ट राशि हेतु सभी जिला मजिस्ट्रेट और अपनी-अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत पदाधिकारियों को प्राधिकृत करती है।

क्र.सं.

अपराध

अपराध जिसका शमन किया जाना है के लिए राशि (रुपये में)

1

2

3

1.

सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और
मुँह को समुचित रूप से ढकना) नहीं पहनने वाला कोई व्यक्ति।

रु50 / –

 
ह0 /-
(उदय सिंह कमावत)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
ज्ञापांक :- 491 (11) 
दिनांक:- 03. 07 . 2020 
प्रतिलिपि :–
  • मुख्य सचिव, बिहार
  • अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना
  • पुलिस महानिदेशक, बिहार
  • माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
  • माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार
  • माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, बिहार
  • सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव/ विभागाध्यक्ष / प्रमुख स्वायत्त निकाय/ शिक्षण संस्थान, बिहार
  • सभी प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी, बिहार
  • सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं / सिविल सर्जन / प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज / अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार ।
प्रधान सचिव 
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना 
Government of Bihar
Health Department
Notification No. 11/महा. (विबिध )49/2020 – 490(11)
Date. 03/07/2020
Notification
 
In exercise of powers conferred under sections 2, 3 and 4 of the Epidemic Disease Act, 1897, the Government of Bihar has been pleased to issue the Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020 vide Notification No. 208(11) dated 17.03.2020.
[post_ads_2]
In Regulation 19 of the said Regulation, 2020 penalty for violating any provisions of the Regulations has  been made punishable under section 188 of the Indian Penal Code. Now, the Government of Bihar has felt the need to clarify and simplify the penalty clause and make  it compoundable and therefore, in exercise of the powers conferred under sections 2, 3 and 4 of the Epidemic Disease Act, 1897, the Government of Bihar is pleased to add the following Regulations further to amend the Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020.
  • 1. These  Regulations  may  be called  “The  Bihar  Epidemic  Diseases,  COVID-19  (Amendment) Regulation, 2020.”
  • 2. They shall be inserted and shall be deemed to have been inserted and come into force at once.
  • 3. Regulation 19 may be amended by inserting Regulation 19 (A).
Regulation 19 (A)
The State Government hereby authorizes all District Magistrates and also such Officers duly authorized by the District Magistrates within their respective jurisdiction to compound the offences punishable under section 188 of the Indian Penal Code for violating any provision of the Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020 as provided under Regulation 19 (Penalty) of the said Regulation, 2020, by violating the order or Regulation prohibiting the actions specified in column-2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.
Schedule

S.N.

Offence

Amount in Rupees for

which the offence is to

be compounded

1

2

3

1.

Any person not wearing face mask or face cover (nose and
mouth covered properly) in public or work place.

Rs. 50/-

Sd./-
(Udai Singh Kumawat) 
Principal Secretary, 
Health  Department, Govt. of Bihar
 
Memo No. 490(11)
Date:-.03.07.2020
Copy To :
  • 1. Chief Secretary, Govt. of Bihar.
  • 2. Additional Chief Secretary, Home Department, Govt. of Bihar.
  • 3. Director General of Police, Govt. of Bihar.
  • 4. Principal Secretary to Hon’ble Governor, Bihar.
  • 5. Principal Secretary to Hon’ble Chief Minister, Bihar.
  • 6. OSD to Hon’ble Health Minister, Bihar.
  • 7. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries/HODs/Head of all autonomous  bodies/Institution  under Government  of Bihar.
  • 8. All Divisional commissioners/District  Magistrates, Govt. of Bihar.
  • 9. All Director-in-Chief, Health Services/Regional Directors, Health Services/Civil Surgeons/Principals Medical Colleges/Superintendents Medical Colleges & Hospital, Govt. of Bihar.
Princiary Sectetary, 
Health Department, 
Govt. of Bihar

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 
*****
Share via
Copy link