Madhya Pradesh Inter-Caste Marriage Scheme 2020 मध्य प्रदेश सरकार अंतर्जातीय विवाह योजना
आप लोगों को ये जानकर ख़ुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना (Antarjatiye Vivah Yojana) की घोषणा की हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य का जो व्यक्ति अनुसूचित या दलित जाति में शादी करता हैं। उस व्यक्ति को सरकार 2.5 लाख रूपये का नगद पुरस्कार राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करेगी।
हमारे देश में आजकल बहुत से युवक/युवतियाँ अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। इससे जातिवाद ख़त्म हो रहा हैं। सरकार भी चाहती हैं कि जातिवाद ख़त्म हो जाय, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार अंतर्जातीय विवाह योजना (Inter-caste Marriage Scheme) को बढ़ावा दे रही हैं। मप्र सरकार द्वारा ऐसे दम्पति को प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की हैं। जैसा की आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल के समाज में हर कोई युवक या युवती अपनी लिए जीवनसाथी खुद ढूंढ रहें हैं और कोई भी नागरिक किसी से भी जाति से विवाह कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने अंतर्जातीय विवाह योजना से राज्य के युवाओं को बढ़ावा दिया हैं। और ऐसे करने पर सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
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इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें।
- अंतरजातीय विवाह योजना समाज कल्याण विभाग मध्य प्रदेश
- MP अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना (प्रोत्साहन राशि)
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु योग्यता/पात्रता शर्ते
- डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह के लिए आवश्यक दस्तावेज
- अंतर्जातीय विवाह योजना मध्य प्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- मप्र अंतर्जातीय विवाह योजना सहायता हेल्पलाइन नंबर:
अंतरजातीय विवाह योजना समाज कल्याण विभाग मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh Inter-Caste Marriage Incentive Scheme – अंतर्जातीय विवाह योजना (Antarjatiye Vivah Yojana) हमारे समाज में लोगों की गलत सोच को कम करने के लिए चलाई जा रही हैं। आजकल के समाज में सभी लोगों की सोच एक जैसे हैं। सभी लोग जाति, धर्म या ऊंच-नीच पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी सोच को रोकने के लिए ओर सभी धर्म एवं जाति के लोगों को एक साथ चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की घोषणा की हैं। इसीलिए सरकार ने अंतर्जातीय विवाह योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य के लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही हैं। जिससे की अधिक से अधिक लोग अन्तर्जातीय विवाह करें और जातिवाद को समाप्त किया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही यह एक बहुत बड़ी पहल हैं। अंतर्जातीय विवाह योजना का अर्थ हैं – दो अलग-अलग जातियों में विवाह करना।
इस विवाह के तहत जब कोई युवक और युवती शादी करते हैं। तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। कई दम्पतियों को तो घर से भी भागना पड़ता हैं। उनके सामने ऐसी स्थिति आ जाती हैं कि उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं होता हैं और उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं। लेकिन अब ऐसे दम्पतियों को परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। अब सरकार उन्हें घर बनाने के लिए 2.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। राज्य का जो भी नागरिक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता हैं।
MP अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
Benefits of Madhya Pradesh Inter-Caste Marriage Scheme – मध्य प्रदेश राज्य में अंतर्जातीय विवाह योजना से लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें:
- Antarjatiye Vivah Yojana के तहत मध्य प्रदेश राज्य में जो भी व्यक्ति अपनी अंतर्जातीय विवाह करता हैं। सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को 2.5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के शुरू होने से जातिवाद समाप्त हो जायेगा।
- अंतर्जातीय विवाह होने से जाति-पात, ऊंच-नीच, छुआ-छूत ये सारी चीजें ख़त्म हो जाएँगी।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना (प्रोत्साहन राशि)
Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Scheme (Incentive Amount) – भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा डॉ. सविता बेन अम्बेडकर विवाह योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को 28 दम्पत्तियों को लाभांवित किए जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। योजनांतर्गत गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे 2.5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के हेतु लाभार्थी दम्पति की वार्षिक आय 5 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु योग्यता/पात्रता शर्ते
Eligibility Conditions for Madhya Pradesh Inter-Caste Marriage Scheme – मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों के लिए कुछ योग्यतायें निर्धारित की हैं। जो निम्न्लिखित हैं :
- आवेदक व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
- अंतर्जातीय विवाह करने के लिए युवक और युवती की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जो भी युवक/युवती आपस में शादी करते हैं। उन दोनों को किसी आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने वाले नागरिक का विवाह पहली बार होना चाहिए।
- अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ लेने वाले की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दोनों दंपियों के विवाह होने के एक साल के अंदर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके उपरांत दम्पति को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह के लिए आवश्यक दस्तावेज
Document Required for Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-caste Marriage Scheme – इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं।
- स्थाई प्रमाण पत्र (Resident Certificate)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Aadhar Card)
- समग्र आईडी कार्ड (Samgra ID Card)
- सवर्ण जाति से संबंधित दस्तावेज
- अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
- संयुक्त बैंक अकाउंट का विवरण
- दम्पति की एक साथ पासपोर्ट-आकर की फोटो और दोनों की अलग-अलग एक फोटो
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अंतर्जातीय विवाह योजना मध्य प्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करें-
Apply Online for Madhya Pradesh Inter-Caste Marriage Scheme – आप लोग अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को नीचे दिए गए कुछ चरणों का पालन करना होगा।
- पहला चरण ⇒ अंतर्जातीय विवाह योजना (Antarjatiye Vivah Yojana) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास पोर्टल पर जाना होगा। लिंक नीचे उल्लिखित है:
आधिकारिक वेबसाइट: http://scdevelopmentmp.nic.in/
- दूसरा चरण ⇒ इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, “अनुसूचित जाति विकास पोर्टल मध्य प्रदेश” का पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको Online Service पर जाकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- तीसरा चरण ⇒ अगले पेज पर आपको “अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म” दिखाई देगा। या फिर आप फॉर्म के लिए या सीधे नीचे दिए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।
- चौथा चरण ⇒ इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें। अगर कोई भी जानकारी आपके द्वारा गलत भरी जाती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत माना जायेगा।
- पांचवा चरण ⇒ विवाहित दम्पति में वर या वधु जिसमे एक ऊँची जाति का हो और एक अनुसूचित जाति का हो तो दोनों को योजना का लाभ लेने के लिए जिलाधिकारी (District Magistrate) को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। आवेदन पत्र के साथ दस्तावजों जैसे विवाह, आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्नित होनी चाहिए। आवेदन पत्रों के निरीक्षण के बाद ही दम्पतियों का चयन किया जायेगा। जिसके बाद, उन्हें योजना का लाभ दिए जाएगा।
मप्र अंतर्जातीय विवाह योजना सहायता हेल्पलाइन नंबर
Madhya Pradesh Inter-Caste Marriage Scheme Helpline Number – जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि अंतर्जातीय विवाह का रजिस्ट्रेशन हिन्दू मेरिज एक्ट 1955 के तहत करवाया जाना अनिवार्य है। विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण कार्यालय शाजापुर से प्राप्त की जा सकती है या इस हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क करें।
Source : http://scdevelopmentmp.nic.in/
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
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