लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर) के दाम मे रुपये में 25 पैसे की कमी देखे अधिसूचना See Notification 25 paise decrease in the price of Liquor (Foreign and Indian Made Foreign Liquor)

लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर) के दाम मे रुपये में 25 पैसे की कमी देखे अधिसूचना See Notification 25 paise decrease in the price of Liquor (Foreign and Indian Made Foreign Liquor)
फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग
अधिसूचना
दिल्‍ली, 9 जून, 2020
सं. एफ. ३(10) / वित्त (राज.-1) / 2020-21 / डीएस-VI / 178.— जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल का मत है कि आम जनता के हित मे ऐसा करना समीचीन है;
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अब, इसलिए, दिल्‍ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्‍ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के साथ
संलग्न चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-  
संशोधन
1. चौथी अनुसूची में, क्रम सं० 2 और 3 से संबंधित मौजूदा पंक्तियों क॑ लिए, निम्नलिखित पंक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: –

2.

लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर)

रुपये में 25 पैसे

 

3.

कंट्री लिकर

रुपये में 25 पैसे

 

यह अधिसूचना 10 जून, 2020 से प्रभावी होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव VI (वित्त)
FINANCE (REVENUE-I) 
DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 9th June, 2020
No. F. 3(10)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-VI/178.— Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;
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Now, therefore , in the exercise of power conferred by section 103 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Fourth Schedule appended to the said Act namely :-
AMENDMENTS
1. In the Fourth Schedule , for the existing rows pertaining to serial No 2 and 3, the following rows shall be substituted, namely:-

2.

Liquor (Foreign and Indian Made Foreign liquor)

25 paise in the rupee

3.

Country Liquor

25 paise in the rupee

This notification shall come into force with effect from 10 June, 2020.
By Order and in the Name of Lieutenant Governor 
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. VI (Finance)

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