केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
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गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अनलॉक-2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन, एक समय में पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सभी को शारीरिक दूरी जरूरी होगा।
अंतराष्ट्रीय उड़ानों को लिमिटेड मैनर में वंदे भारत मिशन के तहत अनुमति दी जाएगी। साथ में सरकार ने सुझाव दिया है कि अस्वस्थ्य व्यक्ति, 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहे हैं।
लॉकडाउन अब अनलॉक…कोरोना को रोकने के लिए इन 10 नियमों का करना होगा पालन
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है तो गैर कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां आदि को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन के लिए 10 तरीके बताए हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
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फेस कवर
गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
सोशल डिस्टेंशिंग
सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को एक दूसरे से कम से कम छह फीट (2 गज की दूरी) बनाकर रखने को कहा गया है।
समूह में एकत्रित होने पर रोक
बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक जारी रहेगी। शादी में 50 से अधिक गेस्ट शामिल नहीं हो सकते हैं तो अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगी सजा
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा हो सकती है। सजा का निर्धारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों और कानूनों के आधार पर होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब-गुटखा नहीं
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं किया जा सकता है।
कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देश
6. वर्क फ्रॉर्म होम
गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉर्म होम (WFH) अपनाया जाए।
7. काम के घंटों में अंतर
ऑफिस, कार्यस्थलों, दुकान, बाजार, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटों में अंतर रखने को कहा गया है।
8. स्क्रीनिंग और हाईजीन
सभी कार्यस्थलों पर प्रवेश और बाहर निकलते समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है।
9. नियमित सैनिटाइजेशन
सभी कार्यस्थलों पर नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन का आदेश दिया गया है। दरवाजे, हैंडल आदि सभी ऐसी जगहें जो मनवीय संपर्क में आती हैं उन्हें शिफ्ट के बीच में भी सैनिटाइज करना होगा।
10. सोशल डिस्टेंशिंग
सभी कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी हो। शिफ्ट की में बदलाव और लंच ब्रेक में अंतर रखा जाएगा।
Source:https://www.livehindustan.com
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