Only special trains, parcels, goods trains will be run in Lockdown 4.0: Rail लॉकडाउन 4.0 में सिर्फ स्पेशल ट्रेन, पार्सल, मालगाड़ियां ही चलाई जाएंगी: रेल
भारतीय रेल ने रविवार (17 मई) को कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण (लॉकडाउन 4.0) के दौरान श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष रेलगाड़ियों, पार्सल सेवाएं और मालगाड़ियों का ही परिचालन होगा। सरकार ने चौथे चरण में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रेल ने अपनी सभी नियमित यात्री गाड़ियों के परिचालन पर 30 जून तक रोक लगा दी है। रेलवे ने कहा कि रेल परिचालन के संबंध में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान जारी किए गए दिशानिर्देश यथावत लागू रहेंगे।तीसरा चारण रविवार 17 मई तक के लिए घोषित किया गया था।
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देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के सभी चरणों के दौरान पार्सल सेवा और मालगाड़ियों का संचालन होता रहा। वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक ले जाने के लिए रेलवे ने एक मई से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाना शुरू की। वहीं आम लोगों के लिए राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग पर निश्चित दिशानिर्देशों के तहत 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। भारतीय रेल के प्रवक्ता आर.डी. वाजपेयी ने कहा, ”रेल परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लॉकडाउन के तीसरे चरण के अनुरूप ही रहेगा। श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी अन्य विशेष रेल चलती रहेंगी। वहीं पार्सल सेवा और मालगाड़ी भी चालू रहेगी।”
वहीं, कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार (17 मई) शाम को यह जानकारी दी। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की तरफ भारत सरकार/राज्य सरकार और राज्य अथॉरिटीज को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है।
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विमान और मेट्रो सेवा के साथ ही शॉपिंग मॉल बंद
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार (17 मई) शाम नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
Source : https://www.livehindustan.com
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