Income Tax Return : श्री राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन देने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

Income Tax Return : श्री राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन देने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट
अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देने वालों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने इस ट्रस्ट को दान दिए जाने वाले पैसे पर 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT)  की तरफ से इसकी अधिसूूचना जारी कर दी गई है।  धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है। चेन्नई में अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और सज्जनगढ़, महाराष्ट्र में श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ ऐसे हैं जिन्हें धारा 80 जी के तहत छूट मिली है। 
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फरवरी में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र’ ट्रस्ट की स्थापना से संबंधित राजपात्र अधिसूचना जारी की थी। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का ऐलान किया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया था कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह पूरी तरह से मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होगा।
Income+Tax+Return
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग) (Department of Revenue)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

अधिसूचना NOTIFICATION
नई दिल्‍ली, 8 मई, 2020 New Delhi, the 8th May, 2020

आयकर INCOME-TAX
का.आ. 1434(अ).—आयकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उप-धारा (2) के उपवाक्य (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र, (पैन संख्या : AAZTS6197B) को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021, जो कि निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए प्रासंगिक है, से ऐतिहासिक महत्व के स्थान एवं एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के रूप में अधिसूचित करती है।
[अधिसूचना सं. 24/2020/फा. सं. 176/8/2017-आइटीए-]]
प्रज्ञा पारमिता, निदेशक
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S.O. 1434(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “SHRI RAM JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA” (PAN: AAZTS6197B) to be place of historic importance and a place of public worship of renown for the purposes of the said section from the year F.Y. 2020-2021, relevant to the Assessment Year 2021-2022.

[Notification No. 24/2020/F. No. 176/8/2017/ITA-I]
PRAJNA PARAMITA, Director

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