आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “हरियाणा प्रवासी श्रमिक घर वापसी योजना ऑनलाइन पंजीकरण” के बारे में जानकारी देंगे। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के प्रवासियों के लिए जोकि बाहर फंसे हुए हैं, और अन्य राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए जोकि हरियाणा राज्य में फंसे हुए हैं। उनके लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लांच किया है। खास बात यह हैं कि हरियाणा राज्य सरकार ने प्रवासी नागरिकों में न केवल मजदूरों को पंजीकरण कर वापस आने की अनुमति दी हैं। बल्कि इसमें छात्र और अन्य जो भी व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है, उन सभी को शामिल किया है। इसके साथ ही हरयाणा राज्य सरकार ने प्रवासी नागरिकों के वापस आने-जाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ‘जन सहयोग हेल्प मी’ नाम से एक एप्प भी लांच भी किया हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रवासी श्रमिक ऑनलाइन पोर्टल क्या है, और इसमें पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। यह सभी जानकारी आपके नीचे खंड में मिल जाएगी। यहाँ हम आपको हरियाणा प्रवासी श्रमिक घर वापसी योजना ऑनलाइन पंजीकरण, Haryana Pravasi Shramik Ghar Wapsi Yojana Online Registration, स्पेशल ट्रेन बुकिंग प्रक्रिया, ट्रेन शेड्यूल, edisha.gov.in हेल्पलाइन नंबर की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
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- हरियाणा प्रवासी श्रमिक यात्रा पंजीयन पोर्टल की जानकारी
- हरियाणा प्रवासी श्रमिक घर वापसी योजना ऑनलाइन पंजीकरण
- प्रवासी श्रमिक/नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता
- हरियाणा प्रवासी श्रमिक पंजीकरण सेवा के लिए दिशा-निर्देश
पोर्टल
का नाम |
हरियाणा
प्रवासी यात्रा ऑनलाइन पंजीयन |
लांच
की तारीख |
04
मई 2020 |
लांच
की गई |
मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
लाभार्थी
|
हरियाणा
राज्य के एवं राज्य में फंसे हुए प्रवासी नागरिक |
योजना
की देख – रेख |
हरियाणा
राज्य सरकार द्वारा |
हेल्पलाइन
नंबर |
855-8893-911 / 1075 (
गुरुग्राम एवं फरीदाबाद को छोड़कर ) |
आधिकारिक
पोर्टल |
Haryana Pravasi Shramik Ghar Wapsi Yojana Online Registration Process – आपको बता दें कि हरियाणा प्रवासी श्रमिक यात्रा पंजीयन पोर्टल में आवेदन करने से पहले इसमें ऐसे प्रवासी मजदूर एवं अन्य व्यक्ति जिन्होंने राज्य से संबंधित डीसी कार्यलय को पहले ही पंजीकरण की जानकारी दे दी हैं, तो उन्हें इसका आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी प्रवासी लोगों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैं:
- सबसे पहले आवेदकों को अधिकारिक वेबसाइट https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService पर जाना होगा।
- यहाँ पहुँचने के बाद ‘Migrant Registration Service’ के एक बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- जिसके बाद, आपके मोबाइल में आये ओटीपी को सत्यापित करना होगा। अब आपको एक रेश्यो बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसमें आपके सामने 2 विकल्प होंगे। एक वह जिसमें लिखा हुआ होगा – “हरियाणा राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में हैं और हरियाणा वापस आना चाहते हैं” और दूसरा ‘अन्य राज्य के नागरिक जो हरियाणा में हैं और अपने राज्य के घर वापस जाना चाहते हैं’’
- अब पहले विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपके स्क्रीन पर एक पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। जोकि हरियाणा के उन प्रवासी नागरिकों के लिए होगा जोकि दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें इसमें अपनी सभी जानकारी भरने के बाद खुद को इसमें रजिस्टर करना होगा।
- दूसरे वाले विकल्प पर क्लिक करके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उसमें उन नागरिकों को अपनी जानकारी देनी होगी। जोकि हरियाणा में रह रहे हैं और अपने घर राज्य में वापस जाना चाहते हैं।
- ये फॉर्म भर जाने के बाद, आवेदकों को अंत में ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का समापन करना होगा।
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प्रवासी श्रमिक/नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता
Health Screening Requirements for Migrant Workers/Citizens – ऐसे नागरिक जोकि हरियाणा में फंसे हुए हैं और अपने राज्य जाना चाहते हैं या बाहर फंसे हुए प्रवासी नागरिक जो हरियाणा आना चाहते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कराना बेहद आवश्यक है:
- हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्य में जाने वालों के लिये: – हरयाणा से बाहर भेजे जाने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थितियों की विशेष रूप से COVID-19 लक्षणों या इन्फ्लूएंजा से सम्बंधित बीमारी, या श्वसन की गंभीर बीमारी आदि की जाँच की जाएगी। उनकी स्वास्थ्य जाँच के बाद यदि वे पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई देते हैं, तभी उन नागरिकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिसे लेकर नागरिक अन्य राज्य में भी प्रवेश कर सकते हैं।
- अन्य राज्यों से हरियाणा आने वाले व्यक्तियों के लिए: – अन्य राज्यों से आने वाले हरयाणा राज्य के प्रवासियों के लिए भी यह आवश्यक हैं कि वे जिस राज्य से आ रहे हैं, उन्हें उस राज्य के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो। जिससे यह साबित हो सके कि उनकी COVID-19 लक्षणों या इन्फ्लूएंजा से सम्बंधित बीमारी, या श्वसन की गंभीर बीमारी आदि की स्वस्थ्य जाँच की गई है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं।
इस तरह से हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना वायरस (कॉविड-19) के खतरे को मद्देनजर रखते हुए ही यह फैलसा लिए हैं और पूरी सावधानी बरतते हुए ही सभी प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित तरीके से पहुँचाने का निश्चय किया है।
हरयाणा प्रवासी श्रमिक पंजीकरण सेवा के लिए दिशा-निर्देश
Guidelines for Haryana Pravasi Shramik Panjikaran Sewa – हरियाणा प्रवासी श्रमिक/मजदूर पंजीकरण सेवा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से हैं:
- हरियाणा से आने व जाने वाले फंसे प्रवासी श्रमिक नागरिकों की पहले स्वास्थ्य जांच करने की आवश्यक है।
- श्रमिक नागरिकों में COVID-19 के लक्षण या ILI/SARI (इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस / गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी) विशेषताओं के लिए जांच की जाएगी।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया “स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र” आवश्यक है।
- प्रवासी श्रमिक घर वापसी के लिए ऑनलाइन “प्रवासी श्रमिक पंजीकरण सेवा” में रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।
- कोई भी व्यक्ति या प्रवासी मजदूर अपनी इच्छा से राज्य से बहार या घर वापिस नहीं जा सकता है।
- प्रवासी श्रमिकों के पास पहचान पत्र (आधार कार्ड) के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है।