COVID – 19 : New timings and guidelines of fifteen pair of special trains जाने आज से चलने वाली ट्रेन की टाइमिंग व दिशा -निर्देश क्या होगी।

COVID – 19 : New timings and guidelines of fifteen pair of special trains जाने आज से चलने वाली ट्रेन की टाइमिंग व दिशा -निर्देश क्या होगी। 
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Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Railways
11-May-2020 17:57 IST
Indian Railways announces timings of Fifteen pair of special trains (thirty trains)
Passenger services on Indian Railways shall be partially restored w.e.f. from 12th May 2020 in a graded manner

Ministry of Railways (MoR) in consultation with Ministry of Health & Family welfare (MoHFW) and Ministry of Home Affairs(MHA) has decided that train services on Indian Railways shall be partially restored w.e.f. from 12th May 2020 in a graded manner.

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Fifteen pair of special trains (thirty trains) shall be operated w.e.f. 12-05-2020 as per the details (timings, frequency) given under:

S.No. Train No From Dep.Time To Arr.Time Frequency
1 02301 Howrah 1705 New Delhi 1000 Daily
2 02302 New Delhi 1655 Howrah 0955 Daily
3 02951 Mumbai Central 1730 New Delhi 0905 Daily
4 02952 New Delhi 1655 Mumbai Central 0845 Daily
5 02957 Ahmedabad 1820 New Delhi 0800 Daily
6 02958 New Delhi 2025 Ahmedabad 1005 Daily
7 02309 Rajendranagar (T) 1920 New Delhi 0740 Daily
8 02310 New Delhi 1715 Rajendranagar (T) 0530 Daily
9 02691 Bengaluru 2030 New Delhi 0555 Daily
10 02692 New Delhi 2115 Bengaluru 0640 Daily
11 02424 New Delhi 1645 Dibrugarh 0700 Daily
12 02423 Dibrugarh 2110 New Delhi 1015 Daily
13 02442 New Delhi 1600 Bilaspur 1200 Biweekly
14 02441 Bilaspur 1440 New Delhi 1055 Biweekly
15 02823 Bhubaneswar 1000 New Delhi 1045 Daily
16 02824 New Delhi 1705 Bhubaneswar 1725 Daily
17 02425 New Delhi 2110 Jammu Tawi 0545 Daily
18 02426 Jammu Tawi 2010 New Delhi 0500 Daily
19 02434 New Delhi 1600 Chennai 2040 Biweekly
20 02433 Chennai 0635 New Delhi 1030 Biweekly
21 02454 New Delhi 1530 Ranchi 1000 Biweekly
22 02453 Ranchi 1740 New Delhi 1055 Biweekly
23 02414 New Delhi 1125 Madgaon 1250 Biweekly
24 02413 Madgaon 1030 New Delhi 1240 Biweekly
25 02438 New Delhi 1600 Secunderabad 1400 Weekly
26 02437 Secunderabad 1315 New Delhi 1040 Weekly
27 02432 New Delhi 1125 Thiruvananthapuram 0525 Triweekly
28 02431 Thiruvananthapuram 1945 New Delhi 1240 Triweekly
29 02501 Agartala 1900 New Delhi 1120 Weekly
30 02502 New Delhi 1950 Agartala 1330 Weekly

रेल मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के परामर्श से 12 मई 2020 से भारतीय रेल की यात्री सेवाएं क्रमिक तरीके से आंशिक रूप से बहाल करने का फैसला किया है। अनुलग्नक में दिए गए विवरण के अनुसार विशेष रेलगाड़ियों की 15 जोड़ी (30 ट्रेनों) का परिचालन किया जाएगा।

ये सेवाएं फंसे हुए व्यक्तियों को ले जा रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी, जिनका परिचालन 1 मई, 2020 से किया जा रहा है।

समस्त मेल/एक्सप्रेस, सवारी और उपनगरीय सेवाएं सहित अन्य नियमित यात्री सेवाएं अगले परामर्श तक रद्द रहेंगी।

वर्तमान में शुरू की गई इन विशेष रेलगाड़ियों में केवल वातानुकूलित श्रेणियां अर्थात फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी होंगी। ‘स्पेशल ट्रेन्स’ के लिए किराया संरचना नियमित समय सारिणी वाली राजधानी एक्सप्रेस (कुछ खास प्रभारों को छोड़कर) के लिए लागू किराया संरचना के समान होगा।

आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से केवल ऑनलाइन ई-टिकटिंग ही की जाएगी। किसी भी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर कोई भी टिकट बुक नहीं होगा। ‘एजेंट्स’ (आईआरसीटीसी एजेंट और रेलवे एजेंट दोनों) के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। अधिकतम अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) अधिक से अधिक 7 दिन की होगी।

केवल कन्फर्म्ड ई-टिकटें ही बुक की जाएंगी। आरएसी/वेटिंग लिस्ट टिकट की बुकिंग और टिकट चेकिंग स्टॉफ द्वारा यात्रा के दौरान टिकटों की बुकिंग किए जाने की इजाजत नहीं होगी। करंट बुकिंग, तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की इजाजत नहीं होगी। अनारक्षित टिकटों (यूटीसी) की अनुमति नहीं होगी।

किराये में किसी भी तरह के खानपान का शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा। प्री-पेड मील बुकिंग, ई-कैटरिंग के प्रावधान निष्क्रिय रहेंगे। हालांकि, आईआरसीटीसी भुगतान के आधार पर खान-पान की सीमित वस्तुओं और पैकेज्ड पेय जल का प्रावधान करेगा। इस आशय की जानकारी टिकट बुक करते समय यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

यात्रियों को अपना भोजन और पेयजल लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रेनों के अंदर सूखा तैयार भोजन और बोतलबंद पानी मांग करने पर, भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश /सवार होने की अनुमति होगी, जिनमें रोग का कोई लक्षण नहीं होगा।

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इन विशेष सेवाओं से यात्रा करने वाले यात्री निम्नलिखित सावधानियों का पालन करेंगे:

  • (ए) केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
  • (बी) सभी यात्रियों को प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनने होंगे।
  • (सी) स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचेंगे। केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी, जिनमें रोग के कोई लक्षण नहीं होंगे।
  • (डी) यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने का पालन करेंगे।
  • (ई) अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाने पर, यात्रियों को गंतव्य राज्य/संघशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन टिकट रद्द कराने की अनुमति होगी। ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे से कम अर्सा पहले टिकट रद्द कराने की अनुमति नहीं है। टिकट रद्द कराने का शुल्क किराये की 50% राशि होगी।

जोनल रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार सुनिश्चित करने का निर्देश दिये गये हैं, ताकि आवाजाही के समय यात्रियों का आमना-सामना न होने पाए। जोनल रेलवे, स्टेशनों और ट्रेनों पर सामाजिक दूरी के मानक दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे और उन्हें सुरक्षा, संरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को डाउनलोड करने और उसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ट्रेन के भीतर किसी तरह की चादर, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को अपनी चादर लाने की सलाह दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए एसी कोचों के अंदर का तापमान उपयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

प्लेटफार्मों पर कोई स्टॉल/बूथ नहीं खोले जाएंगे। किसी भी तरह की ट्रेन साइड वेंडिंग की अनुमति नहीं होगी।

यात्रियों को हल्का-फुल्का सामान लाने की सलाह दी जाती है।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रियों की आवाजाही साथ ही साथ यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहनों के चालकों को कन्फर्म्ड ई-टिकट के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 

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