लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ उठाने में काफी रुचि ले रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 10 दिनों में विभिन्न जिलों के 8000 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है। ग्राम परिवहन योजना के तहत 22 मई तक पटना से 441, वैशाली से 426, मधुबनी से 359, सारण से 349, समतीपुर से 331, औरंगाबाद से 326, पूर्वी चंपारण से 316, गया से 310 और सीतामढ़ी से 298 लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में रोजगार का सुनहरा मौका मिला है। जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में ऑटो या अन्य वाहन चला कर अपना जीवनयापन कर रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत रोजगार मिलेगा। ऐसे सुयोग्य लोग खुद ही वाहन मालिक बन सकेंगे।
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योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana |
योजना का लांच | सन 2018 में |
योजना की शुरुआत | बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
योजना के लाभार्थी | बिहार के ग्रामीण निम्न जाति के लोग |
योजना में कुल बजट | 421 करोड़ रूपये |
संबंधित विभाग | राज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम |
योजना का प्रकार | सब्सिडी योजना |
अधिकारिक वेबसाइट | http://transport.bih.nic.in/ |
सम्पर्क के लिए नंबर | 0612-2546449 या 0612-2222011 या 2222173 |
यह योजना बिहार सरकार परिवहन निगम (Transport Department, Govt. Of Bihar ) द्वारा चलायी जा रही है। इस Bihar Mukhyamantri Gram Privahan Scheme 2020 के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा। बिहार राज्य का जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह बिहार परिवहन निगम की Official Website पर जाकर Online Apply कर सकते है। इस योजना के तहत आवदेन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष (Minimum age should be 21 years ) होनी चाहिए
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का उद्देश्य
आपको बता दे कि गांव में रहने वाले लोगो को अपना व्यापार या आर्थिक कारण के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ती है लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण बहुत से लोग वाहन नहीं खरीद पाते। इस समस्या को देखते हुए बिहार स्कार ने इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगो को 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा 50 % की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करना। इस Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के ज़रिये ग्रामीण लोगो को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
MGPY 2020 के लाभ
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
- इस योजना में जो लोग किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अवसर न मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से मदद मिल रही है ।
- इस योजना में लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 पहिया या 3 पहिया नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
- इससे बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते है ।
- इस योजना में बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल कर उन्हें सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 5 यानि कुल 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है ।
- इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए वाहनों की खरीद हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को अनुदान दिया जायेगा।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का लाभ राज्य के 21 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं उठा सकते है।
- लाभार्थी को सरकारी सेवा नियोजित नहीं होना चाहिए और पहले से ही कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक पंचायत के 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास अपनी शेक्षित योग्यता होनी चाहिए |
Bihar Mukhyamantri Gram Privahan Yojana 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक बिहार राज्य का ग्रामीण निवासी होना चाहिए
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और इस योजना का लाभ उठाये।
- सर्वप्रथम आवेदक को बिहार सरकार परिवहन निगम की Official Website पर जाना होगा। Website पर जाने के लिए यहाँ पर किलक करें। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको Apply Online का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको लॉगिन का फॉर्म खुल जायेगा। जो इस प्रकार का होगा।
- इसके बाद फॉर्म के नीचे Register if you don ‘t have an account पर क्लिक करना होगा।
- इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी सभी जानकारी भरने के बाद Register के बटन पर क्लिक करे।
- इसके पश्चात् आपको लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा और लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के लिए आपको Username, password, captcha code आदि भरना होगा।
- इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।
Source : http://transport.bih.nic.in/