“Affordable Housing-in-Partnership” under Pradhan Mantri Awas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत “अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप”

“Affordable Housing-in-Partnership” under Pradhan Mantri Awas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत “अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप”
Pradhan Mantri Awas Yojana
संख्या, 20/2020 / 532 आठ-1-20-80विविध /2010 
प्रेषक,
दीपक कुमार, 
प्रमुख सचिव, 
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
1. आवास आयुक्त, 
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  लखनऊ। 
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 । 
आवास एवं शहरी नियोजन अनुमाग-1 
लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2020
विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत “अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप” मद के ‘ अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों का निर्माण ।
महोदय,
        उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1855 / आठ-1-17-80विविध ,/ 2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत “अफोर्डेबलं हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप” मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों के निर्माण के संबंध में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ भवनों की सीलिंग कास्ट आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 .शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3267 / आठ-1-16-80विविध / 2010, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्धारित रू0 4.50 लाख
प्रति भवन के अनुसार निर्धारित की गयी है। 
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2- प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक “अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप” के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण की तुलनात्मक लागत रू0 6.50 लाख किये जाने. एवं लाभार्थियों की मांग पर भवन की ड्राईंग परिवर्तन के कारण कॉरपेट/सुपर बिल्डप एरिया के बढ़ जाने पर प्रोरेटा के आधार,लागत की बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराये जाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1040 // आठ-1-19-106विविध / 2018टी0सी0, दिनांक 02 अगस्त, 2019 द्वारा आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। समिति द्वारा ई०डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण लागत की निम्नवत संस्तुति की गयी है :-
 “पूर्व में निर्धारित रू0 450 लाख न्यूनतम सीलिंग कास्ट को 22.77 वर्गमी० कारपेट एरिया के लिए रू0 6.00 लाख तथा 22.7 वर्गमी० से 30 वर्गगी० तक के कारपेट एरिया के भवनों को प्रो-रेटा क्षेत्रफल  के आधार पर निर्धारित किया जाय। 
3- समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोंपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे ई0डब्ल्यूएएस0 भवनों की लागत निम्नवत संशोधित किया जाता है:- 
वर्ष 2019-20 की लागत के आधार पर ई0डब्ल्यूएएस0 भवनों की पूर्व में निर्धारित रू0 04.50 लाख सीलिंग कास्ट को 22.77 वर्गमी० कारपेट एरिया के लिए सीलिंग कास्ट रू0 6.00 लाख तथा 22.77 वर्गमी0 से 30 वर्गमी0 त्तक के कारपेट एरिया के भवनों के लिए प्रोरेटा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाय। प्रति ई0डब्ल्यूएएस0 इकाई पर रू0 2.50 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान की धनराशि रू0 2.50 लाख के अतिरिक्त विकय मूल्य की अवशेष धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।’
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4- तदनुसार शासनादेश संख्या-1855 // आठ-1-17-80विविध / 2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।
5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोकतानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप के अन्तर्गत. निर्मित होने वाले ई0डब्ल्यूएएस0 भवनों की निर्धारित लागत के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। |
भवदीय 
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव। 
संख्या, 20/2020 / आठ-1-20-तददिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
        1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
        2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन। 
        3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। 
        4. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण। 
        5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
        6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0। 
        7. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
        8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(माला श्रीवास्तव )
विशेष सचिव। 
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