योगी सरकार का फैसला : यूपी में 26 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को झटका, डीए-डीआर की नई किस्तें सहित छह भत्तों पर रोक 26 lakh state employees and pensioners in UP, six allowances including new installments of DA-DR cancelled
कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रही राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों की तलाश में राज्य सरकार के कर्मचारयों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला लिया है। डीए और डीआर की तीन किस्तों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब सीधे एक जुलाई 2021 से नई किस्तों का भुगतान होगा। नगर प्रतिकर सहित आधा दर्जन भत्तों को भी एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। डीए, डीआर और भत्तों की कटौती किए जाने से सालाना करीब चार से पांच हजार करोड़ रुपये के आर्थिक बोझ से सरकार को राहत मिलेगी।
कोविड-19 से जंग के लिए वित्तीय संसाधनों की तलाश में लिया फैसला
केंद्र सरकार द्वारा बढ़े दरों पर तीन डीए और डीआर के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है और कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की जरूरत है।
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डीए और डीआर की नई किस्तें अब जुलाई 2021 से
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को एक जनवरी 2020, एक जुवाई 2020 तथा एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को इन तीनों अवधि में महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि में मौजूदा दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। एक जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों को जारी करने का निर्णय लिए जाने पर उपरोक्त तीनों महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों की दरों को सरकार बहाल करेगी। इस दर को एक जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक जनरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।
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एक साल के लिए सीसीए सहित छह भत्तों पर भी रोक
इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता के भुगतान पर भी रोक लगा दिया है। इसके अलावा पुलिस विभाग की अपराध शाखा, सीबीसीआईडी, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान-अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा तथा विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों मिलने वाले विशेष वेतन, अवर अभियंताओं को मिलने वाले विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता तथा डिजाइन भत्ता और सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अनुमन्य आईएंडपी तथा अर्दली भत्ता को स्थगित कर दिया है। ये भत्ते एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्थगित किए गए हैं।
Source :https://www.livehindustan.com
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