उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन फसल 2020-21 गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू कर दिये हैं। जो भी लोग अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं वो किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। मंडियों में अपनी उपज को ले जाने से पहले सभी इच्छुक किसानों को यूपी ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर टोकन प्राप्त करना होगा जिससे की जब उसकी बारी आए तभी वह मंडी में जाये।
- इच्छुक किसानों को सबसे पहले Food and Civil Supplies Department UP e- Procurement System के आधिकारिक पोर्टल https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx पर जाना होगा।
- होम पेज पर “गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण” पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद 6 स्टेप खुल जाएंगे जिन्हे आपको एक के बाद एक भरना है।
- डाइरैक्ट लिंक : https://eproc.up.gov.in/wheat/Uparjan/FarmerReg_New.aspx
- ऊपर दिये डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधा किसान ऑनलाइन पंजीकरण के सेक्शन में पहुंच जाओगे जहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल कर “आगे बढ़े” के बटन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र / फॉर्म खुल जाएगा।
- यहाँ पर किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील, जनपद आदि को भरना है और “पंजीकरण करें” के बटन पर क्लिक करना हैं।
UP गेहूं खरीद (रबी फसल) किसान पंजीकरण प्रारूप
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रबी फसल (गेहूँ खरीद) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद किसान भाई को अपनी फसल को मंडी में किस दिन कितने बजे लेकर जाना है इसके लिए मंडी टोकन बनाना होगा जिसके लिए पहले सारे स्टेप्स 1 से 6 तक पूरे करने होंगे। जिसके बाद आखिरी स्टेप पर जाना होगा।
- स्टेप 7. लॉक के उपरान्त टोकन बनाए पर जायें
- यहाँ पर “किसान पंजीयन आईo डीo अथवा मोबाइल न०:” और “कैप्चा अंकित करें” भर कर ‘आगे बढ़े’ के बटन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- यह क्रय हेतु टोकन किसान को उसके मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होंगा जिसमें उपज को लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।
सभी आवेदक जो भी वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रबी की फसल यानि गेहूं को बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है वह कुछ जरूरी बातों को पढ़ ले:
- रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना जरूरी है।
- खेत के विवरण में खतौनी/खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना जरूरी है।
- आधार कार्ड, बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें।
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है।
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है।
- क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है।
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी।
- 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जायेगा।
- गेहूं बेचने के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले।
- किसान पंजीकरण यूजर गाइड
किसान पंजीकरण टोल फ्री नंबर
- 1800-1800-150
- 0522-2288906
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे