Date of Filing Electronic Challan Cum Return for Wage Month March, 2020 Extended Up to 15.05.2020 from 15.04.2020 वेतन माह मार्च, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की तिथि 15.04.2020 से बढ़ाकर 15.05.2020 कर दी गई है
पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
15-अप्रैल-2020 17:48 IST
वेतन माह मार्च, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की तिथि 15.04.2020 से बढ़ाकर 15.05.2020 कर दी गई है
यह कदम लॉकडाउन की अवधि में 6 लाख प्रतिष्ठानों को वेतन भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है
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कोविड-19 द्वारा उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इसके प्रसार को रोकने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 24.03.2020 की आधी रात से लॉकडाउन घोषित किया गया, इसको देखते हुए, वेतन माह मार्च, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि उन प्रतिष्ठानों के लिए बढ़ाकर 15.05.2020 कर दी गई है, जिन्होंने मार्च, 2020 के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दिया है।
सामान्य रूप से, मार्च, 2020 के लिए देय तिथि 15-04-2020 है, इसलिए ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को मार्च, 2020 के लिए अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों को प्रेषित करने के लिए 30 दिनों की रियायती अवधि प्रदान की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लिया गया उपरोक्त निर्णय उन प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए मार्च, 2020 के वेतन का भुगतान कर दिया है और यह कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को दिया गया एक प्रोत्साहन है। यह कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे रोजगार में उत्पन्न व्यवधानों को रोका जा सके और कर्मचारियों को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए आमदनी को सुनिश्चित किया जा सके।
इस राहत से लगभग 6 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा पहुंचेगा और वे लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों को वेतन देकर बिना डिफॉल्ट के ईसीआरएस जमा कर सकेंगे।
नियोक्ताओं को मार्च, 2020 के लिए ईसीआर जमा करते समय मार्च, 2020 के वेतन भुगतान की तिथि भी घोषित करनी पड़ेगी।
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उक्त घोषणा के साथ, मार्च, 2020 के लिए ईसीआर, अंशदान और प्रशासनिक प्रभार अब 15-05-2020 को या उससे पहले देय हैं।
जिन नियोक्ताओं ने मार्च, 2020 के लिए वेतन वितरित किया है उन्हें न केवल मार्च, 2020 के लिए ईपीएफ देय राशि के भुगतान की तिथि में विस्तार से राहत मिलेगी बल्कि अगर वे 15-05-2020 को या उससे पहले ईसीआर जमा कर देते हैं तो वे ब्याज और दंड की देयता से भी बच सकते हैं।
Source : PIB
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