कोरोना महामारी के दौरान पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव के ऐलान Changes in rules for withdrawal of money from PF during Corona epidemic announced
लॉकडाउन: 72 घंटे में मिल रहा है पीएफ क्लेम, 10 दिन में 1 लाख 37 हजार दावों का निपटारा
कोरोना महामारी से जूझ रही भारत सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉविडेंड फंड की 75 फीसदी रकम या फिर तीन महीने की सैलरी के बराबर की रकम निकाल सकता है। इसके बाद महज 11 दिनों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने ईपीएफओ के पास इस रकम को निकालने के लिए आवेदन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई व्यवस्था के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 72 घंटे में हो रहा निपटारा किया जा रहा है।
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दिल्ली, मुंबई, पुणे और गुरुग्राम से सबसे ज्यादा क्लेम
सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के दौरान पीएफ से पैसा निकालने के नियमों बदलाव के ऐलान के बाद इसके लिए आवेदनों में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक महज 11 दिनों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने ईपीएफओ के पास इस रकम को निकालने के लिए आवेदन किया है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ ने इस दौरान 10 दिन से भी कम समय में 1 लाख 37 हजार क्लेम का निपटारा किया है जिसमें करीब 279 करोड़ रु पीएफ धारकों के खाते में डाले गए। सरकार ने ये भी बताया है कि इस मद के तहत दिल्ली, मुंबई, पुणे और गुरुग्राम से सबसे ज्यादा क्लेम किए जा रहे हैं।
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ग्राहक का केवाईसी पूरा होना जरूरी
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ग्राहक का केवाईसी पूरा होना जरूरी होगा। सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि आधार के जरिए ऑनलाइन केवाईसी पूरा किया जा सकता है। सरकार ने लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करते हुए ये भी घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉविडेंड फंड की 75 फीसदी रकम या फिर तीन महीने की सैलरी के बराबर की रकम निकाल सकता है। इसके लिए कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। सरकार ने ईपीएफओ को ये भी निर्देश दिया था कि कोरोना के चलते निकाले जा रहे पीएफ की रकम को प्राथमिकता दी जाए।
Source : https://www.livehindustan.com
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