Proposal to link aadhaar with voter list आधार को मतदाता सूची से जोड़ना

Proposal to link Aadhaar with Voter list आधार को मतदाता सूची से जोड़ना
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GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE LEGISLATIVE DEPARTMENT
विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग

LOK SABHA 

लोक सभा

UNSTARRED QUESTION NO. 4114
अतारांकित प्रश्न सं. 4114

ANSWERED ON WEDNESDAY, 18th MARCH, 2020 

LINKING OF AADHAAR WITH VOTER LIST
आधार को मतदाता सूची से जोड़ना

SHRI DULAL CHAND GOSWAMI
Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state

(a) whether the Government is considering any proposal to link Aadhaar with voter list besides launching the registration of new voters to more than once in a year and to make service voters gender neutral as a measure of electoral reforms;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether section 20 of the Representation of the People Act provides that wife of service voter can cast the vote in place of her husband but husband of female service voter cannot cast the vote in place of his wife;

(d) if so, whether the Government is considering to amend it; and

(e) if not, the reasons therefor?

ANSWER
MINISTER OF LAW AND JUSTICE, COMMUNICATIONS AND 
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD)
(a) to (b)  In order to ensure preparation of error free electoral roll and to prevent duplication of entries, a proposal to amend Representation of the People Act, 1951 to enable duplication of electoral data using Aadhar system has been received from the Election Commission. The matter is under examination.

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(c) to (e)  Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 defines the meaning of the expression “ordinarily resident.” It also lays down the specific place which is deemed to be the ordinary residence of the persons specified therein. However, with a view to making the existing provisions gender neutral, a proposal to substitute the word ‘wife’ with the word ‘spouse’ appearing in sub-section (6) of the section 20 of the Representation of the People Act, 1950 as well as sub-clause (ii) of clause (b) of section 60 of the Representation of the People Act, 1951 is under consideration of the Government.
क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चुनाव सुधार के उपाय के रूप में नए मतदाताओं के साल में एक से अधिक बार पंजीकरण और कर्मचारी मतदाताओं को लिंग निरपेक्ष बनाने के अलावा आधार को मतदाता सूची के साथ जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है ;

(ग) क्‍या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 के अनुसार कर्मचारी मतदाता की पत्नी अपने पति के बदले मतदान कर सकती है परंतु कर्मचारी मतदाता का पति अपनी पत्नी के बदले मतदान नहीं कर सकता ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे संशोधित करने पर विचार रही है ; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)
(क) से (ख)  त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली की तैयारी सुनिश्चित करने और प्रविष्टियों के अनुलिपिकरण को रोकने के लिए आधार प्रणाली का प्रयोग करते हुए निर्वाचक डाटा के अनुलिपिकरण को समर्थ बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन करने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है। यह मामला परीक्षाधीन है।

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(ग) से (ड)  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 “मामूली तौर से निवासी” के अर्थ को परिभाषित करती है। यह ऐसे विनिर्दिष्ट स्थान को भी अधिकथित करती है, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के मामूली तौर से निवास के रुप में होना समझा जाता है। तथापि, विद्यमान उपबंधों को तटस्थ लिंग बनाने के दृष्टिकोण से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उपधारा (6) के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ख) के उपखंड (॥) में आने वाले शब्द ‘पत्नी’ के स्थान पर ‘पति या पत्नी’ रखे जाने का एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

Source : Lok Sabha


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