‘One Nation, One Ration Card’ are beneficial for the people of the country., ‘वन नेशन, वन राशन काड॑’ देश के लोगों के लिए फायदेमंद हैं

‘One Nation, One Ration Card’ are beneficial for the people of the country., ‘वन नेशन, वन राशन काड॑’ देश के लोगों के लिए फायदेमंद हैं 
One+Nation+One+Ration+Card
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC 
DISTRIBUTION DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1853

ANSWERED ON 3rd MARCH,2020 

ONE NATION ONE RATION CARD SCHEME

SHRI SHANTANU THAKUR
SHRI NARANBHAI KACHHADIYA
SHRIPARBATBHAISAVABHAIPATEL
SHRI PRADEEP KUMAR SINGH
SHRI JASWANT SINGH BHABHOR
SHRIMATI RATHVA GITABEN VAJESINGBHAI

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS,FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the manner in which ‘One Nation One Ration Card is likely to be beneficial for the people of the country;

(b) the  steps  taken  to identify  the fake  card  holders  under the  said scheme;

(c) the details of the special facilities likely to be made available to the people under the said scheme; and

(d) the manner in which the Government is likely to ensureits access in those inaccessible areas where network is not available?

A N S W E R
MINISTER OF STATE FOR MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, 
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(SHRI DANVE RAOSAHEB DADARAO)

 (a) Under the scheme on “Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS)” the Department is implementing nation-wide portability of ration card holders through ‘One Nation One Ration Card’ plan, which enables any eligible ration card holder/beneficiary covered under National Food Security Act, 2013 (NFSA) to lft their entitled foodgrains from any Fair Price Shop (FPS) of their choice anywhere in the country by using their existing/same ration card after biometric/ Aadhaar authentication on electronic Point of Sale (ePoS) devices installed at the FPSs in States/UTs.

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(b) A Central Repository of all ration cards/beneficiaries covered under NFSA has been setup for national de-duplication and sharing of results with concerned State/UT Government for necessary action/field verification.

(c) Migratory beneiciaries in the country may avail their entitled foodgrains from any FPS of their choice anywhere in the country using same/existing ration card.

(d) The facility of national portability is applicable only for those ration card holders which are availing the foodgrains after biometric authentication based online system through ePoS device. Other remaining beneficiaries may avail their foodgrains from respective tagged FPSs in home State/UT.

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1853
03 मार्च, 2020 
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना

श्री शान्तनु ठाकुर
श्री नारणभाई काछड़िया
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
श्री प्रदीप कुमार सिंह
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
श्रीमती गीताबेन वी० राठवा

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ‘वन नेशन, वन राशन काड॑’ देश के लोगों के लिए किस प्रकार फायदेमंद होने की संभावना हैः

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत फर्जी कार धारकों की पहचान करने के लिए कया कदम उठाए गए हैं

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किस प्रकार उन दुर्गम क्षेत्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित किए जाने की संभावना है, जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) यह विभाग “सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन” संबंधी स्कीम के अधीन ‘एक राष्ट्र एक राशन काड़े ‘ योजना के जरिए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी क्रियान्वित कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किया गया कोई भी पात्र राशन कार्ड धारक/लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरणों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के बाद अपने मौजूदा/उसी राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खादयाननों का उठान कर सकेगा।

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(ख) राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के अधीन कवर किए गए सभी राशन कार्डा/लाभार्थियों की एक केन्द्रीय रिपोजिटरी राष्ट्रीय डि-ड॒प्लीकेशन और इसके परिणाम आवश्यक कार्रवाई/फील्ड सत्यापन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के साथ साझा करने के लिए स्थापित की गई है।

(ग) देश में प्रवासी लाभार्थी अपने उसी/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खादयाननों का उठान कर सकेंगे।

(घ)  राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा केवल उन राशन कार्ड धारकों के लिए लागू है जो इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइट ऑफ सेल उपकरण के जरिए ऑनलाइन प्रणाली आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणन के बाद खादयानन ले रहे हैं। अन्य शेष लाभार्थी अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनसे संबंधित उचित दर दुकानों से अपने खाद्यान्न ले सकते हैं।

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