Uttarakhand Kisan Pension Yojana 2020 उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2020
आज हम देवभूमि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए शुरू की गयी “
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना” की सम्पूर्ण जानकारी लेके आये हैं। आपको पता ही होगा की उत्तराखंड के किसानों को कई प्रकार की समस्याओँ का सामना करना पड़ता है। जिसे कुछ हद तक कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने “Farmer Pension Scheme” शुरू की है। उत्तराखंड में आर्थिक तंगी से परेशान किसान लगातार पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार को किसानों के पलायन को रोकने के लिए किसान पेंशन योजना शुरू करी है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के तहत राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर (करीब चार एकड़) तक के भूमिधर किसान जो स्वयं की भूमि में खेती करते होें या फिर किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त न कर रहे हों, उन्हें 1,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिये जाएंगे। Uttarakhand Kisan Pension Yojana का कई किसानों को लाभ मिलेगा। यदि आपके परिवार या आस-पास में कोई इस जानकारी के मुताबिक है। तो राज्य सरकार के द्वारा पेंशन लेने की प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें।
- उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का उद्देश्य
- किसान पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता
- Uttarakhand Kisan Pension हेतु आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का उद्देश्य
Objectives of Uttarakhand Kisan Pension Yojana – उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल खराब होने पर उनकी सहायता करना है।
- उम्मीदवार इसके द्वारा खाद्य पदार्थ भी खरीद सकते हैं।
- फसलों को कीटनाशकों से बचाने के लिए खाद भी खरीद सकते हैं।
- इससे उम्मीदवार नई किस्म के बीज आदि भी ले सकते हैं।
- साथ ही इससे पहाड़ो पर हो रहे पलायन को कम किया जा सकता है।
किसान पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता
Eligibility for Uttarakhand Kisan Pension Yojana – किसान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्लिखित पात्रता का होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत उम्मीदवार किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना उठा रहा हो।
- उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- 2 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
- पेंशन लगने के बाद, खेती नहीं करने पर इस पेंशन को बंद किया जा सकता है।
Uttarakhand Kisan Pension हेतु आवश्यक दस्तावेज
Documents Required for Uttarakhand Kisan Pension Yojna – किसान पेंशन में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार की पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते पासबुक की कॉपी, जो कि आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का आधार कार्ड या पैन कार्ड होना भी जरूरी है।
- उम्मीदवार की जमीन का शपथ पत्र होना भी जरूरी है।
- किसान की अपनी जमीन के दस्तावेज होनी भी जरूरी है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
Uttarakhand Kisan Pension Yojana 2020 Online Application Form – उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2020 के लिए आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको किसान पेंशन योजना 2020 का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
- अब आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र डाउनलोड कर फॉर्म को सही से भरकर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी (VDO) से हस्ताक्षर करवाने होंगे।
- आवेदन पत्र की सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद, कृषि अधिकारी (Agriculture Official) के पास जमा करवाना होगा।
- साथ ही ऊपर दिए आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक कॉपी भी जमा करें।
- इसी के साथ आपका उत्तराखंड किसान पेंशन योजना में आवेदन/पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
Source : http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/115-kisan-pension
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