Uttarakhand Old Age Pension Scheme 2020 उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना

Uttarakhand Old Age Pension Scheme 2020
आज हम उत्तराखंड सरकार द्वारा वृद्धजनो के लिए शुरू की गयी “उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना” की जानकारी लेके आएं हैं। सरकार ने सभी लोगों के लिए के लिए कोई ना कोई सरकारी योजना चला रखी हैं। चाहे वो महिला हो, बूढ़े व्यक्ति हो, बच्चे हो और चाहे वो विकलांग हो। सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाऐं सरकार चलाती रहती हैं। ऐसे में ही वृद्धजन लोगों के लिए भी सरकार ने योजना चलाई हुई हैं जिसका नाम “Uttarakhand Vridha Pension Yojana” है। पेंशन योजना सभी राज्यों में अलग-अलग प्रकार से चलाई जाती हैं।
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इस योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें। 
  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020
  • सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए योग्यता (पात्रता)
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति पेंशन का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन/पंजीकरण कर सकता है। सरकार ने लोगो की सुविधा के लिए एक पोर्टल www.ssp.uk.gov.in जारी की है। समाज कल्याण पेंशन योजना के लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन Online भर सकते हैं। “Uttarakhand Old Age Pension Scheme” का लाभ प्रदान करने के लिए ssp.uk.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किये गए हैं। 
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020

Uttarakhand Old Age Pension Scheme Details – सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण-पोषण के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू की किया गया। जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वद्धजनों को मानकों/शर्तों के अनुसार पेंशन प्रदान करने की योजना हैं। इस योजना के द्वारा उन वृद्धजन लोगों को सहायता दी जाती है जो गरीब होते है या उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो सरकार उन्हें 1,000 रूपये मासिक सहायता देती है।
योजना

का

नाम
Uttarakhand Old Age Pension
शुरू

किया

गया
समाज

कल्याण

विभाग
,
उत्तराखण्ड

द्वारा
योजना

का

लाभ
राज्य

के

सभी

वृद्धजन

लोगों

को
लाभ

राशि
1000
रूपये

मासिक
आधिकारिक

वेबसाइट

www.ssp.uk.gov.in
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
Benefits of SSP Uttarakhand Old Age Pension Scheme – वृद्धावस्था पेंशन योजना के निम्नलिखित लाभ हैं।
  • सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन लोगों को उनकी जीविका चलाने के लिए अनुदान के रूप में पेंशन दी जाती हैं।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर देती हैं।
  • पेंशनर को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 1000 रूपये महिने के हिसाब से पेंशन दी जाती हैं।

ध्यान दे – 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के बीपीएल लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा 200 रूपये प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा 800 रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन बीपीएल लाभार्थियेां को केन्द्र सरकार द्वारा 500 रूपये महिने पेंशन दी जाती हैं। वृद्धावस्था पेंशन राशि जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए योग्यता (पात्रता)-

Eligibility of Uttarakhand Old Age Pension Scheme – वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता रखी गयी है। इन पात्रता को पूरा करना आवश्यक है।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • पेंशन लेने वाला या तो बीपीएल परिवार से हो या उसकी मासिक आय 4,000 रूपये हो।
  • उसके कोई पुत्र यदि 20 साल से बड़ा है लेकिन वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हो तो ऐसे लोगाें को भी लाभ दिया जायेगा।
  • 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन जो बीपीएल BPL परिवार से उनकाे पेंशन का लाभ राज्य सरकार देगी।
  • 60 साल से उपर वाले सभी लोग राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र होगें बस गरीब होने चाहिए।
  • लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी हों और अन्य किसी भी विभाग से पेंशन नहीं प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही वह व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। तभी वह व्यक्ति इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले पायेगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents Required for Old Age Pension Scheme Uttarakhand – वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

आधार

कार्ड
पहचान

पत्र
/
वोटर

आईडी
राशन

कार्ड
बैंक

अकाउंट
आय

प्रमाण

पत्र
आयु

प्रमाण

पत्र
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Uttarakhand Old Age Pension Scheme Online Application Form – उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • क्लिक करते ही आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा। 
  • यहां आपको आवेदन करें के अंतर्गत “नया ऑनलाइन आवेदन”  पर क्लिक करना होगा।
  • यहां क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आपको यहां सबसे पहले पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • इसके बाद, आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही से भरना होगा।
  • अब अंत में सभी जानकारी भरने के बाद, आपको  “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसी के साथ आपका उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
या अगर आपको उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या है तो आप इसके लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरे। इसके बाद, अंत में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा कर दे। समाज कल्याण विभाग पेंशन की वर्तमान स्थिति देखने के लिए यहां क्लिक करें।
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे 

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