- यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन व अनुदान योजना की पात्रता
- विकलांग शादी/विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उप्र विकलांगजन शादी प्रोत्साहन योजना आवेदन स्थिति देखें
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपति में युवक के विकलांग होने की स्थिति में 15 हजार रुपये व युवती के विकलांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही अगर दोनों ही दिव्यांग हैं तो कुल 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। शादी के लिए दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, पात्रता क्या है और दस्तावेज़ सूची में क्या है आदि। इसकी सभी जानकारी आपको नीचे इस लेख Divyangjan Shadi-Vivah Protsahan Yojana में मिल जाएगी।
- सबसे पहले उम्मीदवारों को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
- जिसके बाद, आपको वेब होम पेज पर “पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- या फिर आप विकलांग विवाह अनुदान योजना के लिए इस लिंक “Divyangjan Shadi Protsahan Yojana” पर क्लिक कर सकते हो।
- ऊपर दिये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भर कर नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा कर लें।
सरकार द्वारा भरी गई जानकारी की पुष्टि करने के बाद, लाभार्थियों के बैंक खाते में वित्तीय सहायता राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई जोड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता है। तो वह अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) में जा कर भी अपना पंजीयन करवा सकते है।
- सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
- वेब होम पेज पर “पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन आवेदन पत्र भरने के लिए” लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके बाद, आप दिव्यांगजन को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए पेज पर पहुंच जाओगे।
- यहाँ पर अपनी आवेदन संख्या भर कर “Submit” के बटन पर क्लिक कर दें।
Eligibility Criteria for Divyangjan Shadi Protsahan (Anudan) Yojana – इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता (योग्यता) मानदंड का पालन करना होगा।
- दंपत्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने चाहिए।
- विकलांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदकों को अपना विवाह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- इस तरह की किसी भी अन्य योजना को लाभ आवेदकों को पहले से नहीं मिल रहा हो।
विकलांग शादी/विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- दोनों के आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate)
- 40% या इससे विकलांगता का प्रमाण-पत्र (Handicapped Certificate)
- शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Marriage Registration Certificate)
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता (Joint Bank Account)
- युवक-युवती की आयु कम से कम 18 और 21 साल होनी चाहिए और इसका प्रमाण-पत्र (जन्म-प्रमाण/10वीं की मार्कशीट)
उप्र विकलांगजन शादी प्रोत्साहन योजना आवेदन स्थिति देखें
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर जायें।
- इसके बाद, वेब पेज पर “आवेदन पत्र की स्तिथि पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें” के लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके बाद, आप दूसरे वेब पेज ‘आवेदन की स्थिति’ में चले जाओगे।
- यहाँ पर आपको अपने जिले का चयन करके ‘Registration No’ डाल कर “Search” बटन पर क्लिक करना है।
इस तरह से आप दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना आवेदन स्थिति (स्टेटस) देख सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय (District Disabled Empowerment Dept) में संपर्क कर सकते हो।
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