- क्या है e-कृषि यंत्र सब्सिडी योजना ?
- e-कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत हर प्रकार के उपकरण मिल सकते हैं
- अनुसूचित जाति और सूचित जाति के कृषकों को अधिक लाभ ।
- e-कृषि यंत्र सब्सिडी योजना कौन से यंत्रों के लिए किया जा सकता है आवेदन ?
- e-कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कब से कब तक ?
- आवश्यक दस्तावेज
- कुछ महत्वपूर्ण बातें
- अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाए ।
क्या है E-कृषि यंत्र सब्सिडी योजना ?
आधुनिक खेती के लिए किसानों को ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र की बहुत आवश्यकता होती है । सरकार यह अच्छे से जानती है कि हर किसान इतना भरपूर नहीं है कि अपना खुद का कृषि यंत्र खरीद सके इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा कृषि यंत्र अनुदान (e-krishi yantra anudan yojana ) योजना चलाई गई है जिसके तहत सरकार किसानों को उनकी जरूरत के अनुरूप ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र सब्सिडी पर देती है देती है ।
e-कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत कृषि के लिए छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जितने भी प्रकार के उपकरणों को इस्तेमाल में लिया जाता है किसान उनके इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा वह हर उपकरण किसानों के लिए मौजूद कराया जाएगा ।
वैसे तो कृषि से संबंधित लगभग हर प्रकार के यंत्र इस योजना के अंतर्गत शामिल है लेकिन इस बार किसानों को जुताई से लेकर कटाई तक के लिए जितने भी कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है वह इसके अंतर्गत दिया जा सकता है लेकिन सभी किसानों के लिए यह स्कीम नहीं है । e-krishi portal पर वो लिस्ट दी गई है अगर इस लिस्ट में आपका जिला आता है तो आपको कृषि यंत्र आसानी से मिल जाएगा अगर आपका जिला नहीं आता है तो वहां पर थोड़ी समस्या हो सकती है ।
अनुसूचित जाति और सूचित जाति के कृषकों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिल जाएगा , लेकिन ट्रेक्टर सब्सिडी पर लेने के लिए इसके अलावा अन्य जाति के कृषक आवेदन अभी नहीं कर पाएंगे ।
सभी जाति के लोग जिसमें अनुसूचित तथा सूचित दोनों शामिल है के साथ सामान्य वर्ग के कृषक भी नीचे बताई गई यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
- सीड ड्रिल
- सीड काम फर्टिलाइजर ड्रिल
- रेजड बीएड प्लांटर विथ इंक्लाइंट प्लेट शोपर
- ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर
- थ्रेसर / मल्चर कृषि यंत्र
- रीपर काम बाइंडर
- ट्रैक्टर ऑपरेटेड विनोइंग फेन
ई कृषि सब्सिडी यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2019 दोपहर 12:00 बजे से 30 अक्टूबर 2019 रात्रि के 12:00 बजे तक ही उपलब्ध है इसके बाद वेबसाइट खुद बंद हो जाएगी ।
इस बार की कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में सरकार ने “पहले आओ पहले पाओ” को महत्ता दी है यानी कि जो किसान पहले आवेदन करता है ज्यादातर संभावना यह है कि यंत्र जल्दी उसको ही मिले । 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच किए गए सभी आवेदन को एक समान माना जाएगा और इसे लॉटरी सिस्टम के द्वारा अलग-अलग कृषि यंत्रों के अनुसार वितरित सूची तैयार की जाएगी । लॉटरी सिस्टम किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाएगा या कंप्यूटरीकृत रहेगी ।
जब भी आप e-कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने जाएं तो अपने पास निम्नलिखित दस्तावेज जरूर रख ले । आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए )
- जमीन के रसीद
- इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के यंत्र कृषक क्रय कर सकते हैं किंतु ट्रैक्टर की आरसी स्वयं के माता-पिता, भाई-बहन अथवा पति-पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है । ( ट्रैक्टर के मालिक आप या आपके परिवार के कोई व्यक्ति होने चाहिए )
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करें , डीलर का चयन दोबारा नहीं किया जा सकता है ।
- कृषक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं , इसके लिए कृषक मोबाइल एप का लेटेस्ट वर्जन जो 22-6-2019 के बाद जारी किया गया है उसे इंस्टॉल करना होगा ।
- कृषक/डीलर को सूचित किया जाता है कि ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों का क्रय कि कार्रवाई क्रय स्वीकृत आदेश जारी होने के बाद ही किया जाए
मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान ऑनलाइन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परंतु सभी किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन के समय किसानों को अपनी उंगलियों का निशान देना होता है इसलिए आवेदन आप वहीं से करें जहां पर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध हो ।इस आवेदन को करने के लिए आप अपने नजदीक में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर का सहारा ले सकते हैं ।
आवेदन e-krishi vitran portal के माध्यम से किया जा सकता है ।
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