इस योजना से सम्बंधित कुछ महवपूर्ण बातें
- मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ
- एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता
- सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
आज हम “मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना (MP Girls Parents Pension Scheme)” योजना के बारे में जानेगे। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जो कि बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समाज में स्थिति सुधारना है, उन्हीं योजनाओ में से एक यह भी है।
नाम
|
मुख्यमंत्री
कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
राज्य
|
मध्य
प्रदेश |
शुरू
की थी |
पूर्व
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
पेंशन
राशी |
600
रूपए / महिना |
ऑफिसियल
साईट |
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हेल्पलाइन
नंबर |
अभी
नहीं |
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कन्या के माता-पिता को 600 रुपए पेंशन के रूप में मासिक तौर पर दिए जाएंगे।
- जो कि बुढ़ापे में उनके जीवन-यापन में उनकी सहायता करेंगे।
- यह पेंशन केवल उन्ही अभिभावकों को मिलेगी, जिनके संतान केवल बेटियां ही है। जिनके पुत्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता-
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक या अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से समबन्धित होना चाहिए।
- आवेदक केवल कन्या अभिभावक होने चाहिए।
- बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए।
- दंपत्ति आय-कर दाता नहीं होने चाहिए।
पासपोर्ट
फोटो ( माता – पिता की ) |
पासपोर्ट
फोटो ( बेटी की ) |
जन्म
/ आयु प्रमाण – पत्र |
आधार
कार्ड |
राशन
कार्ड |
आय
प्रमाण – पत्र |
निवास
प्रमाण – पत्र |
बैंक
डिटेल्स |
- इसमें आवेदन करने के लिए आपको मप्र लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
- इसके बाद, आपको यहां “उपलब्ध सेवाएं” के कॉलम में “कन्या अभिभावक पेंशन योजना” पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक पेज खुलेगा। जहां आपको “Click To Download The Form” पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- इसके बाद, आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां सही से भरनी हैं।
- जैसे की नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भर कर नीचे दिये “जमा करें / Submit” बटन पर क्लिक कर देना हैं।
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहें है, तो फॉर्म को डाउनलोड करके।
- फिर इसमें सभी जानकारी भरने के बाद शहर में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा आयुक्त नगर पालिका के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
- ग्राम में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को भर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत में दे सकते हैं।
- एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद 60 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी।