How to get pollution certificate and said प्रदूषण प्रमाणपत्र कैसे और कहा से बनवाये।

How to get pollution certificate and said प्रदूषण प्रमाणपत्र कैसे और कहा से बनवाये। 
नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ने वालों पर करवाई हो रही हैं।  तब से भारी संख्या में चालान कटने की घटनाएं सामने आ रही हैं।  इसके कारण हैं , जो ट्रैफिक नियम भारत सरकार ने बना रखे हैं। उनका हम लोगो द्वारा पालन ना करना।  उसी में एक नियम यह भी है , कि यदि आपके पास कोई भी गाड़ी है और यदि आपने अपनी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट (pollution certificate kaise banwaye PUC ) या प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना रखा है। तो आपका चालान कट सकता है, और इसकी आपको भारी रकम चुकानी पड़ सकती है।

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प्रदूषण केंद्र पर ही सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ी है  लोग अपनी-अपनी गाड़ियों के प्रदूषण की जांच (testing of pollution) करवाने पहुंच रहे हैं  क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र यानी PUC जरूरी है। नए ट्रैफिक नियमो के अनुसार यदि आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको लगभग 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता  आज बात करेंगे कि आप प्रदूषण सर्टिफिकेट अपना कैसे बना सकते (pollution certificate kaise banwaye PUC ) हैं।  और यदि आपने बनवा रखा है , तो उसे कैसे डाउनलोड कर सकते (Download pollution certificate online ) हैं।

प्रदूषण प्रमाणपत्र क्या होता हैं। 

पीयूसी सर्टिफिकेट (puc certificate 2019) बनवाने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है ! कि puc certificate/pollution certificate क्या होता है  तथा इस सर्टिफिकेट का काम क्या होता है  pollution certificate kaise banwaye PUC आप कैसे बनवा सकते हैं, या आपने पहले से बनवा रखा है, तो कैसे इसे डाउनलोड कर सकते (Download pollution certificate online ) हैं। PUC का फुल फॉर्म है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल इसकी जांच को कहते हैं पीयूसी टेस्ट इस जांच के बाद ही किसी गाड़ी को पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाता है !

यह सर्टिफिकेट एक निश्चित समय के लिए मान्य होता है। BS4 गाड़ियों के लिए यह समय सीमा एक साल की होती है। जबकि अन्य गाड़ियों के लिए एक बार किया गया प्रदूषण जांच और पीयूसी सर्टिफिकेट (puc certificate) तीन महीने तक ही मान्य होता है। वहीं, गाड़ी के प्रदूषण की जांच करवाकर नया सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ 60 से 100 रुपये तक ही देने होंगे

प्रदूषण प्रमाणपत्र कैसे बनवायें। 

पोलूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको नजदीकी रदूषण की जांच सेण्टर जाना होगा। भारत में गाड़ियों के प्रदूषण की जांच की प्रक्रिया सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स द्वारा विकसित की गई है।  प्रदूषण की जांच (testing of puc) के लिए एक गैस एनालाइजर को एक ऐसे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। जिसमें कैमरा और प्रिंटर भी जुड़ा हो। यह गैस एनालाइजर गाड़ी से निकलने वाले प्रदूषण के आंकड़ों की जांच करता है, और इसे कंप्यूटर को भेजता है। जबकि कैमरा गाड़ी के लाइसेंस प्लेट की फोटो लेता है, अगर गाड़ी से निश्चित दायरे के अंदर प्रदूषण निकल रहा हो, तो पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है  अन्यथा आपके गाड़ी का पोलूशन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा और आपको अपनी गाड़ी का पहले मेंटेनेंस कराना होगा, और इसके बाद आप दोबारा से पोलूशन सर्टिफिकेट बनवा (pollution certificate kaise banwaye PUC)सकते हैं।

अपने क्षेत्र में निकटतम प्रदूषण केंद्र का पता लगाएं।

दोस्तों जब आप पोलूशन सर्टिफिकेट बनवाने की सोचते हैं, तो आपको यह पता नहीं होता है, कि आप पोलूशन सर्टिफिकेट (apply for pollution certificate online) कहां से बनवा सकते हैं लेकिन जो भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं , उनके ज्यादातर जगहों पर सेंटर उपलब्ध होते हैं।  वंहा पर जाकर आप पोलूशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा , कि मेरे यहां पर कहां पर प्रदूषण सर्टिफिकेट (nearest pollution center) बनता है। इसके लिए आपको दिए गए लिंक पर क्लिक (click here)करके और डिटेल भरकर पता कर लेना है।  !

प्रदूषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन 2019 कैसे डाउनलोड करें।

यदि आप का प्रदूषण सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ है, और वह किसी कारणवश खो गया है, या फट गया है  तो आप उसे पुनः भारत सरकार की ऑफिशल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वह कैसे डाउनलोड करना है , वह मैं आपको नीचे बता रहा हूं। सबसे पहले आपको दिए गए लिंक (click here) पर जाना होगा। वहां पर जाकर आपको अपना गाड़ी नंबर तथा गाड़ी का चेचिस नंबर और कैप्चर डालकर जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो आप का सर्टिफिकेट (download pollution certificate online 2019) आपको मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से प्रिंट करके रख सकते हैं
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