Tax rate on complex, building, flat etc. भवनों और फ्लैटों के लिए जीएसटी की नई प्रभावी दरें

Press Information Bureau 
Government of India
Ministry of Finance
08-December-2018 17:16 IST
Effective tax rate on complex, building, flat etc. 
It is brought to the notice of buyers of constructed property that there is no GST on sale of complex/ building and ready to move-in flats where sale takes place after issue of completion certificate by the competent authority. GST is applicable on sale of under construction property or ready to move-in flats where completion certificate has not been issued at the time of sale.

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Effective rate of tax and credit available to the builders for payment of tax are summarized in the table for pre-GST and GST regime.

Period Output Tax Rate
Input Tax Credit details
Effective Rate of Tax
Pre- GST Service Tax: 4.5%

VAT: 1% to 5%

(composition scheme)
Central Excise on most of the construction materials: 12.5%

VAT: 12.5 to 14.5%

Entry Tax: Yes
No input tax credit (ITC) of VAT and Central Excise duty
paid on inputs was available to the builder for payment of
output tax, hence it got embedded in the value of
properties. Considering that goods constitute approximately
45% of the value, embedded ITC was approximately 10- 12%.
Effective pre-GST tax incidence: 15- 18%
GST Affordable housing segment: 8%,

Other segment: 12% after 1/3rdabatement of value
of land
Major construction materials, capital goods and input
services used for construction of flats, houses, etc.
attract GST of 18% or more.
ITC available and weighted average of ITC incidence is
approximately 8 to10%.
Effective GST incidence,

for affordable segment and for other segment has not
increased as compared to pre- GST regime.

 Housing projects in the affordable segment such as Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Rajiv Awas Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana or any other housing scheme of State Government etc., attract GST of 8%. For such projects, after offsetting input tax credit, the builder or developer in most cases will not be required to pay GST in cash as the builder would have enough ITC in his books of account to pay the output GST.

For projects other than affordable segment, it is expected that the cost of the complex/ buildings/ flats would not have gone up due to implementation of GST. Builders are also required to pass on the benefits of lower tax burden to the buyers of property by way of reduced prices/ installments, where effective tax rate has been down.
पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
08-दिसंबर-2018 19:58 IST
परिसरों, भवनों और फ्लैटों के लिए जीएसटी की प्रभावी दरें 
निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता  है कि ऐसी स्‍थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो वहां ऐसी संपत्‍तियों पर वस्‍तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा । जीएसटी केवल उन निर्माणाधीन संपत्‍तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

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जीएसटी लागू होने से पूर्व और जीएसटी लागू होने बाद बिल्‍डरों द्वारा चुकाई जाने वाली प्रभावी दरों की तालिका:-

समय आउटपुट टैक्‍स रेट
इनपुट टैक्‍स क्रेडिट का ब्‍यौरा
कर की प्रभावी दरें
जीएसटी से पूर्व सेवा कर : 4.5%

वैट: 1% से 5%

(कम्‍पोजिशन स्‍कीम)
निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले ज्‍यादा तर सामान पर
केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क : 12.5%

वैट : 12.5 से 14.5%

प्रवेश स्‍तर पर कर : हां
आउट पुट कर चुकाने के लिए बिल्‍डरों को वैट केन्‍द्रीय
उत्‍पाद शुल्‍क के मामले में कोई इनपुट टैक्‍स क्रेडिट नहीं
मिलेगा। इसिलए इसे संपित्‍त के मूल्‍य में समाहित कर दिया गया
है। ऐसा माना गया है कि संपत्‍ति की कुल कीमत में उसमें लगे
सामान की हिस्‍सेदारी करीब 45 प्रतिशत होती है।
जीएसटी पूर्व प्रभावी दरें 15 से 18%
जीएटी किफायती आवास वर्ग: 8%,

अन्‍य वर्ग : जमीन की कीमत में एक तिहाई बढ़ोतरी होने के बाद
12%
फ्लैटों के निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाली प्रमुख
सामग्रियां, पूंजीगत वस्‍तुओं और इनपुट सेवाओं पर 18% या उससे
अधिक का जीएसटी देय।
उपलब्‍ध आईटीसी और औसत आईटीसी के मामलों के करीब 8 से10%. रियायती वर्ग और अन्य वर्गों के लिए जीएसटी लागू होने के
पूर्व की तुलना में प्रभावी जीएसटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की
गई है।
जवाहर लाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी आवास मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसी ही अन्‍य सरकारी रियायती योजनाओं पर 8%. का जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान है। हालांकि ऐसी परियोजनाओं के बिल्‍डरों को ज्‍यादातर मामलों में जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा क्‍योंकि उनके बुक ऑफ एकाउंट में आउटपुट जीएसटी चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट टैक्‍स क्रेडिट मौजूद रहेगा। रियायती आवासीय योजनाओं के अलावा ऐसी अन्‍य योजनाओं पर भी कर अदाएगी जीएसटी लागू होने के बाद ज्‍यादा बढ़ने की संभावना नहीं है।
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