Shri Mansukh Mandaviya outlines Government efforts for ensuring noise free road transport श्री मनसुख मंडाविया ने शोर-शराबे से मुक्त सड़क परिवहन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा की

Press Information Bureau 
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
27-December-2018 18:34 IST
Shri Mansukh Mandaviya outlines Government efforts for ensuring noise free road transport 
The Minister of State for Road Transport and Highways, Shipping and Chemicals & Fertilizers, Shri Mansukh Mandaviya in a written reply to the Lok Sabha today informed that the Motor Vehicle Act, 1988 prohibits replacement/modification of company installed silencers in motor bikes with loud noise producing exhausts. It is also mentioned under section 52 (1) of the above act, that no owner of a motor vehicle shall so alter the vehicle that the particulars contained in the certificate of registration are at variance with those originally specified by the manufacturer. Further, contravention of section 52 of the Motor Vehicle Act, 1988 attracts penalty under section 190 and 191 of the Act. Implementation of provisions of Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicles Rules, 1989 is carried out by the respective State Government and Union Territory Administrations.
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It was also stated that the installation of multi-toned horn in vehicles giving a succession of different notes or with any other sound producing device giving an unduly harsh, shrill, loud or alarming noise is also prohibited under the Act. However, certain categories of vehicles like Ambulances, Fire- fighting vehicles etc. are exempted from this restriction. Ministry of Road Transport and Highways has also issued advisory to all the States and Union Territories for taking action against unauthorised installation of multi-toned horn in vehicles.
In a separate written reply, Shri Mandaviya informed the House that during the current financial year 2018-19, Government has completed/ inaugurated a total of 307 National Highway (NH) projects covering 29 States in the country. Total NH construction during the tenure of NDA-II (2014-Nov 2018) is 34,290 km whereas it was 24,590 km during the tenure of UPA-II (2009-14). As on date, 1700 NH projects amounting to Rs. 5.96 crores having length about 55,000 km are in progress in the country. To expedite completion of these projects, major policy initiatives taken by the Government since June 2014 are delegation of power, enhanced inter-ministerial coordination to resolve inter-ministerial issues, innovative project implementation models viz. Hybrid Annuity Model (HAM), Toll – Operate – Transfer (TOT), adoption of Web Portals like Bhoomirashi for fast Approval of Land Acquisition files and PMIS (Project Monitoring Information System) to monitor ongoing National Highway works on real time basis.
पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
27-दिसंबर-2018 19:36 IST
श्री मनसुख मंडाविया ने शोर-शराबे से मुक्त सड़क परिवहन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा की 
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन और रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में तेज आवाज वाले मोटर बाइकों में कम्पनी की ओर से लगाये गये साइलनसरों को बदलने/रूपान्तरित करने की मनाही की गई है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा-52 (1) में यह भी उल्लेख किया गया है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन में ऐसा कोई बदलाव नहीं करेगा, जिससे पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शामिल विवरण में निर्माता द्वारा मूल रूप से निर्धारित विवरणों में कोई अंतर हो। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-52 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-190 और 191 के तहत दंडित किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटन वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है।
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यह भी बताया गया कि अधिनियम के तहत वाहनों में ऐसा कोई मल्टी-टोन्ड हॉर्न अथवा अऩावश्यक तौर पर कर्कश, कर्णभेदी, तीव्र और चेतावनी की ध्वनि पैदा करने वाला कोई अऩ्य उपकरण लगाने से भी मना किया गया है, जिससे अनेक ध्वनियां निकले। इस निषेध से एम्बुलेंस, अग्मिशमन वाहनों आदि को मुक्त रखा गया है। स़ड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में मल्टीटोन्ड हॉर्न को अनधिकृत रूप में लगाए जाने के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश भी जारी किये हैं।
एक अलग लिखित उत्तर में, श्री मंडाविया ने सदन को बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार ने देश के 29 राज्यों में कुल 307 राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं को पूरा किया है अथवा उनका शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल (2014- नवंबर 2018) के दौरान कुल 34,290 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दूसरे कार्यकाल (2009-14) के दौरान यह लंबाई 24,590 किलोमीटर थी। फिलहाल, देश में लगभग 55,000 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1700 परियोजनाओँ का कार्य प्रगति पर है। 
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