MWCD links Sexual Harassment Complaints Portal ‘SHe-Box’ to central/ state ministries & districts for speedy disposal of cases
The Ministry of Women and Child Development has linked SHe-Box, the online portal to report complaints of Sexual Harassment at Workplace, to all the Central Ministries, Departments and 653 districts across 33 States/Union Territories. For prompt disposal of complaints on SHe-Box, each case goes directly to the central/ state authority concerned having jurisdiction to take action in the matter. Cases on She-Box can be monitored by the complainants and Ministry WCD, reducing the time taken in case disposal. Till November 20, 2018, as many as 321 complaints have been registered with ‘SHe-Box’ out of which 120 are related to central ministries/departments, 58 are from state governments and 143 are from private companies.
Elaborating on the portal, Smt. Gandhi said, “SHe-Box portal is an effort to provide speedy remedy to women facing sexual harassment at workplace. With the linking of the portal to central and state governments, once a complaint is submitted to the portal, it will be directly sent to the section of the employer concerned. Through this portal, WCD as well as the complainant, can monitor the progress of the inquiry. This is a proactive step taken by the WCD Ministry in the wake of the worldwide campaign #MeToo, where women have related their experience of facing sexual harassment and abuse at workplace.”
SHe-Box, which was launched by WCD Minister Smt Maneka Sanjay Gandhi last year, offers the facility of making online complaints of sexual harassment at workplace to all women employees in the country including government and private employees. Those who have already filed a written complaint with the concerned Internal Complaint Committee (ICC) or Local Complaint Committee (LCC) constituted under the Sexual Harassment Act are also eligible to file their complaint through this portal.
The Ministry has also published a Handbook and Training Module on the SH Act to provide information about the provisions of the Act in easy to use practical manner. The private organizations are encouraged to customize the Training Module as per their extant service rules and disciplinary procedures prescribed therein.
The portal can be accessed at the following link: Women and Child Development
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए यौन उत्पीड़न पोर्टल ‘’शी-बॉक्स’’ को केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों और जिलों से लिंक किया
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ‘’शी-बॉक्स’’ को केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 33 राज्यों के 653 जिलों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से लिंक किया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए हर मामला संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले केंद्र/राज्य प्राधिकारी के पास सीधे पहुंच जाता है। ‘’शी-बॉक्स’’ की शिकायतकर्ता और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा सकती है। इससे मामले के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी। 20 नवंबर, 2018 तक ‘’शी-बॉक्स’’ पर 321 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें 120 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, 58 राज्य सरकारों और 143 निजी कंपनियों से संबंधित हैं।
इस पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि “शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को तेजी से राहत उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। इस पोर्टल के केंद्र/राज्य सरकारों से लिंक होने के कारण एक बार इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर सीधे ही संबंधित नियोक्ता के अनुभाग में भेज दी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ-साथ शिकायतकर्ता भी पूछताछ में हुई प्रगति की निगरानी कर सकता है। विश्वव्यापी अभियान #मीटू के चलते, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह सक्रिय कदम उठाया है। इस अभियान में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और दुरूपयोग का सामना कर रही महिलाओं ने अपने अनुभव बयान किए हैं।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने पिछले साल ‘’शी-बॉक्स’’ का शुभारंभ किया जिसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित सभी महिला कर्मियों को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। जिन महिलाओं ने पहले ही यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत गठित संबंधित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को अपनी लिखित शिकायतें भेजी हैं वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। इस पोर्टल पर Women and Child Development लिंक से पहुंचा जा सकता है।