Cabinet approves the Allied and Healthcare Professions Bill, 2018 सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 को मंजूरी दी कैबिनेट ने

Cabinet approves the Allied and Healthcare Professions Bill, 2018 for regulation and standardisation of education and services by allied and healthcare professionals 
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Allied and Healthcare Professions Bill, 2018 for regulation and standardisation of education and services by allied and healthcare professionals.The Bill provides for setting up of an Allied and Healthcare Council of India and corresponding State Allied and Healthcare Councils which will play the role of a standard-setter and facilitator for professions of Allied and Healthcare.

Allied+and+Healthcare
Details:
  • Establishment of a Central and corresponding State Allied and Health care Councils; 15 major professional categories including 53 professions in Allied and Healthcare streams.
  • The Bill provides for Structure, Constitution, Composition and Functions of the Central Council and State Councils, e.g. Framing policies and standards, Regulation of professional conduct, Creation and maintenance of live Registers, provisions for common entry and exit examinations, etc.
  • The Central Council will comprise 47 members, of which 14 members shall be ex-officio representing diverse and related roles and functions and remaining 33 shall be non-ex-officio members who mainly represent the 15 professional categories.
  • The State Councils are also envisioned to mirror the Central Council,comprising 7 ex-officio and 21 non-ex officio members and Chairperson tobe elected from amongst the non-ex officio members.
  • Professional Advisory Bodies under Central and State Councils will examine issues independently and provide recommendations relating to specific recognised categories.
  • The Bill will also have an overriding effect on any other existing law for any of the covered professions.
  • The State Council will undertake recognition of allied and healthcare institutions.
  • Offences and Penalties clause have been included in the Bill to check mal­practices.
  • The Bill also empowers the Central and State Governments to make rules.
  • Central Govt. also has the power to issue directions to the Council, to make regulations and to add or amend the schedule.

Targets:

  • An Interim Council will be constituted within 6 months of passing of the Act holding charge for a period of two years until the establishment of the Central Council.
  • The Council at the Centre and the States are to be established as body corporate with a provision to receive funds from various sources.
  • Councils will also be supported by Central and State Governments respectively through Grant-in-aid as needed. However, if the State Government expresses inability, the Central Government may release some grant for initial years to the State Council.
Major Impact, including employment generation potential:
  • Bring all existing allied and healthcare professionals on board during the first few of years from the date of establishment of the Council.
  • Opportunity to create qualified, highly skilled and competent jobs in health care by enabling professionalism of the allied and healthcare workforce.
  • High quality, multi-disciplinary care in line with the vision of Ayushman Bharat, moving away from a ‘doctor led’ model to a ‘care accessible and team based’ model.
  • Opportunity to cater to the global demand (shortage) of health care work force which is projected to be about 15 million by the year 2030, as per the WHO Global Workforce, 2030 report.
Expenditure involved:
Total cost implication is expected to be Rupees 95 crores for the first four years. About four-fifth of the total budget (i.e. Rupees 75 crores) is being earmarked for the States while the remaining fund will support the Central Council operations for 4 years and also establish the Central and State Registers.
Number of beneficiaries:
It is estimated that the Allied and Healthcare Professions Bill, 2018 will directly benefit around 8-9 Lakh existing Allied and Healthcare related professionals in the country and several other graduating professionals joining workforce annually and contributing to the health system. However, since this Bill is directed to strengthen the healthcare delivery system at large, it may be said that the entire population of the country and the health sector as a whole will be benefited by this Bill.
Background:
In the current state of healthcare system, there exist many allied and healthcare professionals, who remain unidentified, unregulated and under utilised. Our system is highly focused on efforts towards strengthening limited categories of professionals such as doctors, nurses and front line workers (like Accredited Social Health Activist or ASHAs, Auxiliary Nurse Midwife or ANMs). However, numerous others have been identified over the years, whose potential can be utilised to improve and increase the access to quality driven services in the rural and hard to reach areas.
Allied and Healthcare Professionals (A&HPs) constitute an important element of the health human resource network, and the skilled and efficient Allied and Healthcare Professionals (A&HPs) can reduce the cost of care and dramatically improve the accessibility to quality driven healthcare services.
Globally, Allied and Healthcare Professionals typically attend undergraduate degree programme of a minimum of three to four years to begin with and may attain up to PhD level qualification in their respective streams. However, most of Indian institutions offering such courses lack standardisation.
Majority of the countries worldwide, have a statutory licensing or regulatory body that is authorised to license and certify the qualifications and competence of such professionals, particularly those involved in direct patient care (such as physiotherapist, nutritionist etc.) or those whose occupation impact patient care directly (such as lab technologists, dosimetrists etc.).
Though such professionals have existed in the Indian healthcare system for many decades, a considerable gap in the allied and healthcare space is because of a lack of a comprehensive regulatory framework and absence of standards for education and training of A&HPs.
The Bill thus seeks to establish a robust regulatory framework which will play the role of a standard-setter and regulator for Allied and Healthcare professions.
कैबिनेट ने सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं सेवाओं के नियमन और मानकीकरण के लिए सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 को मंजूरी दी 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं सेवाओं के नियमन और मानकीकरण के लिए सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में एक भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद और संबंधित राज्य सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशों के लिए एक मानक निर्धारक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएंगी।

Allied+and+Healthcare

विवरण:

  • एक केन्द्रीय एवं संबंधित राज्य सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों का गठन किया जाएगा; सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विषयों में 53 पेशों सहित 15 प्रमुख प्रोफेशनल श्रेणियां होंगी।
  • विधेयक में केन्द्रीय परिषद और राज्य परिषदों की संरचना, गठन, स्वरूप एवं कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जैसे कि नीतियां एवं मानक तैयार करना, प्रोफेशनल आचरण का नियमन, लाइव रजिस्टरों का सृजन एवं रखरखाव, कॉमन एंट्री एवं एक्जिट परीक्षाओं के लिए प्रावधान इत्यादि।
  • केन्द्रीय परिषद में 47 सदस्य होंगे जिनमें से 14 सदस्य पदेन होंगे, जो विविध एवं संबंधित भूमिकाओं और कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि शेष 33 सदस्य गैर-पदेन होंगे जो मुख्यत: 15 प्रोफेशनल श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  • राज्य परिषदों की परिकल्पना केन्द्रीय परिषद को प्रतिबिंबित करने के रूप में भी की गई है, जिसमें 7 पदेन सदस्य और 21 गैर-पदेन सदस्य होंगे। गैर-पदेन सदस्यों में से ही इसके अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।
  • केन्द्रीय एवं राज्य परिषदों के अधीनस्थ प्रोफेशनल सलाहकार निकाय विभिन्न मुद्दों पर स्वतंत्र ढंग से गौर करेंगे और विशिष्ट मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित सिफारिशें पेश करेंगे।
  • इस विधेयक को दायरे में आने वाले किसी भी पेशे से जुड़े किसी भी अन्य मौजूदा कानून से ऊपर माना जाएगा।
  • राज्य परिषद सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को मान्यता देने का कार्य करेगी।
  • कदाचार की रोकथाम के लिए विधेयक में अपराधों एवं जुर्माने से जुड़े अनुच्छेद को शामिल किया गया है।
  •  विधेयक के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकारों को भी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
  • नियम-कायदे बनाने और कोई अनुसूची जोड़ने अथवा किसी अनुसूची में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को भी परिषद को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
लक्ष्य:
  • अधिनियम पारित होने के 6 माह के भीतर एक अंतरिम परिषद का गठन किया जाएगा, जो केन्द्रीय परिषद का गठन होने तक दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभार संभालेगी।
  • केन्द्र एवं राज्यों में परिषद का गठन कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा जिसके तहत विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने का प्रावधान होगा।
  • आवश्यकता पड़ने पर परिषदों की सहायता क्रमश: केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भी अनुदान सहायता के जरिए की जाएगी। हालांकि, यदि राज्य सरकार असमर्थता जताती है तो वैसी स्थिति में केन्द्र सरकार आरंभिक वर्षों के लिए राज्य परिषद को कुछ अनुदान जारी कर सकती है।
रोजगार सृजन की क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव: 
  • परिषद के गठन की तिथि से लेकर अगले कुछ वर्षों के दौरान सभी मौजूदा सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल इससे जुड़ेंगे।
  • सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यबल के प्रोफेशनल रुख का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योग्य, अत्यंत कुशल और उपयुक्त रोजगारों को सृजित करने का अवसर मिलेगा।
  • आयुष्मान भारत के विजन अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली विविध स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो पाएंगी, जिससे ‘डॉक्टर आधारित’ मॉडल के बजाय ‘सुगम्य सेवा एवं टीम आधारित’ मॉडल की ओर अग्रसर होना संभव हो पाएगा।
  • स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यबल की वैश्विक मांग (किल्लत) पूरी करने का अवसर प्राप्त होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक कार्यबल, 2030 रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यबल की वैश्विक मांग वर्ष 2030 तक लगभग 15 मिलियन रहने का अनुमान लगाया गया है।
व्यय अनुमान:
प्रथम चार वर्षों में कुल लागत 95 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल बजट का लगभग 80 प्रतिशत (अर्थात 75 करोड़ रुपये) राज्यों के लिए निर्धारित किया जा रहा है,जबकि शेष राशि के जरिए 4 वर्षों तक केन्द्रीय परिषद के परिचालन के साथ-साथ केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय रजिस्टरों को तैयार करने में सहयोग दिया जाएगा।
लाभार्थियों की संख्या :

यह अनुमान लगाया गया है कि सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 से देश में सीधे तौर पर लगभग 8-9 लाख मौजूदा सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रोफेशनल और हर वर्ष कार्यबल में बड़ी संख्या में शामिल होने वाले एवं स्वास्थ्य प्रणाली में अहम योगदान देने वाले अन्य स्नातक प्रोफेशनल लाभान्वित होंगे। हालांकि, इस विधेयक का उद्देश्य मुहैया कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक से देश की पूरी आबादी और समग्र रूप से समूचा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र लाभान्वित होगा।
पृष्ठभूमि:
  • वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में ऐसे अनेक सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल कार्यरत हैं, जो अब तक न तो चिन्हित एवं विनियमित किए गए हैं और न ही जिनका अब तक अपेक्षा के अनुरूप इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी प्रणाली विभिन्न प्रोफेशनलों जैसे कि डॉक्टरों, नर्सों और अग्रणी पंक्ति में रहने वाले कामगारों (जैसे कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य सेवा सहायिका या आशा, सहायक नर्स मिडवाइफ या एएनएम) की सीमित श्रेणियों को सुदृढ़ करने पर अत्यंत केन्द्रित है। हालांकि, विगत वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे अन्य कामगारों की पहचान की गई है, जिनका उपयोग ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और बेहतर करने में किया जा सकता है।
  • सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल (एएंडएचपी) असल में स्वास्थ्य मानव संसाधन नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा हैं और कुशल एवं दक्ष सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की लागत कम करने एवं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में अत्यंत मददगार साबित हो सकते हैं। 
  • वैश्विक स्तर पर सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल आरंभ में आम तौर पर न्यूनतम 3-4 वर्षों के स्नातक पूर्व (अंडरग्रैजुएट) डिग्री पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं और वे अपने-अपने विषयों में पीएचडी स्तर की योग्यता हासिल कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले ज्यादातर भारतीय संस्थानों में मानकीकरण का अभाव होता है।
  • विश्व भर में ज्यादातर देशों में एक वैधानिक लाइसेंसिंग अथवा नियामकीय निकाय होता है, जो इस तरह के प्रोफेशनलों, विशेष कर सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल करने वालों (जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ इत्यादि) अथवा मरीजों की देखभाल को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले पेशों से जुड़े लोगों (लैब टेक्नोलॉजिस्ट, डॉसिमेट्रिस्ट इत्यादि) की योग्यताओं एवं सक्षमताओं को लाइसेंस देने एवं प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होता है।
  • वैसे तो इस तरह के प्रोफेशनल कई दशकों से भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूद हैं, लेकिन व्यापक नियामकीय रूपरेखा के अभाव के साथ-साथ सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों (एएंडएचपी) की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए समुचित मानक न होने के कारण सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापक कमी महसूस की जाती रही है।
  • इसे ध्यान में रखते हुए विधेयक में एक सुदृढ़ नियामकीय रूपरेखा या व्यवस्था स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशों के लिए एक मानक-निर्धारक एवं नियामक की भूमिका निभाएगी।
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